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[दिल्ली दंगे] खालिद सैफी ने उमर खालिद की तरह भड़काऊ भाषण दिया: दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया

एसपीपी अमित प्रसाद ने कहा कि बचाव पक्ष यह कहानी गढ़ने की कोशिश कर रहा है कि सैफी हिरासत में हिंसा का शिकार है, जबकि एनएचआरसी में उसकी शिकायत पहले ही बंद कर दी गई है.

Bar & Bench

दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि खजूरी खास में दर्ज मामले में उमर खालिद और खालिद सैफी को आरोपमुक्त किए जाने का मतलब यह नहीं है कि दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश में उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है.

विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद ने दिल्ली पुलिस की ओर से न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और रजनीश भटनागर की खंडपीठ के समक्ष दिल्ली दंगों की साजिश मामले में जमानत की मांग वाली सैफी की याचिका का विरोध करते हुए अपनी दलीलें रखीं।

प्रसाद ने वरिष्ठ अधिवक्ता रेबेका जॉन द्वारा दिए गए तर्क को भी चुनौती दी, जो सैफी के लिए पेश हुए थे कि उनके द्वारा कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया गया था।

उन्होंने सैफी के मामले को कांग्रेस पार्षद इशरत जहां से अलग करने की भी मांग की, जिन्हें उसी प्राथमिकी में विशेष अदालत ने जमानत दे दी थी।

प्रसाद ने कहा कि जहान किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा नहीं थी, जहां साजिश रची गई थी और इसलिए, बचाव पक्ष दोनों मामलों के बीच समानता का दावा नहीं कर सकता है।

एसपीपी ने कहा कि बचाव पक्ष यह कहानी बनाने की कोशिश कर रहा है कि सैफी हिरासत में हिंसा का शिकार है, हालांकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) में उसकी शिकायत पहले ही बंद कर दी गई है।

प्रसाद ने मामले में अपनी दलीलें पूरी कर ली हैं और मामले को अब सोमवार को जॉन की खंडन दलीलों के लिए रखा गया है।

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[Delhi Riots] Khalid Saifi delivered provocative speeches like Umar Khalid: Delhi Police tells Delhi High Court