Umar Khalid and Karkardooma Courts
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वादकरण

[दिल्ली हिंसा] उमर खालिद ने UAPA मामले मे 2 सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत मांगी, दिल्ली की अदालत ने अभियोजन की प्रतिक्रिया मांगी

Bar & Bench

दिल्ली दंगों के मामलों से निपटने वाली एक विशेष अदालत ने हाल ही में उमर खालिद द्वारा उनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) मामले में दो सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत की मांग करने के बाद अभियोजन पक्ष की प्रतिक्रिया मांगी [राज्य बनाम ताहिर हुसैन और अन्य]

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत के समक्ष याचिका दायर की गई, जिन्होंने 25 नवंबर को सुनवाई की तारीख तय की।

18 नवंबर को पारित आदेश में कहा गया है, "यह धारा 439 सीआरपीसी (आपराधिक प्रक्रिया संहिता) के तहत एक नया आवेदन है, जो आवेदक / आरोपी उमर खालिद की ओर से दो सप्ताह की अवधि के लिए अंतरिम जमानत की मांग कर रहा है।"

अदालत ने खालिद के आवेदन में उल्लिखित सामग्री के सत्यापन के बाद अभियोजन पक्ष से जवाब मांगा।

अदालत ने कहा, "आवेदक/आरोपी उमर खालिद की अंतरिम जमानत अर्जी पर 25.11.2022 को जवाब और दलीलें दाखिल करने के लिए पेश करें।"

इस साल 18 अक्टूबर को, दिल्ली उच्च न्यायालय ने खालिद की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, यह देखते हुए कि उसके खिलाफ आरोप "प्रथम दृष्टया सच" थे और इसलिए यूएपीए की धारा 43 डी (5) का प्रतिबंध जमानत पर विचार के दौरान पूरी तरह से लागू हुआ।

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[Delhi Riots] Umar Khalid seeks interim bail for two weeks in UAPA case, Delhi court seeks prosecution response