Nawab malik, Sameer Wankhede and bombay hc 
वादकरण

ध्यानदेव वानखेड़े ने नवाब मलिक के खिलाफ अंतरिम राहत से इनकार करने वाले एकल-न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी

अदालत ने सोमवार को नवाब मलिक के खिलाफ ध्यानदेव वानखेड़े और उनके परिवार के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

Bar & Bench

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के पिता ध्यानदेव वानखेड़े ने मानहानि के मुकदमे में राकांपा नेता नवाब मलिक के खिलाफ अंतरिम राहत को खारिज करने के आदेश के खिलाफ अपील में बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है।

न्यायमूर्ति माधव जामदार ने सोमवार को नवाब मलिक के खिलाफ वानखेड़े के पिता और उनके परिवार के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

अधिवक्ता दिवाकर राय द्वारा दायर अपील में उठाया गया सीमित मुद्दा यह है कि अगर अदालत ने देखा है कि मलिक ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर बयान द्वेष और दुश्मनी के साथ दिए थे, तो मलिक को आगे की टिप्पणी करने से रोकना चाहिए था।

बुधवार को जस्टिस एसजे कथावाला और जस्टिस मिलिंद जाधव की डिवीजन बेंच के समक्ष अपील का उल्लेख किया गया। पीठ गुरुवार को सुनवाई के लिए अपील पर विचार करेगी।

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Dhyandev Wankhede challenges single-judge order refusing interim relief against Nawab Malik