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वादकरण

क्या लेबर लॉ राज्य के कामों पर लागू होता है? सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान बेंच "इंडस्ट्री" की परिभाषा तय करेगी

CJI सूर्यकांत ने बताया कि नौ जजों की बेंच 17 मार्च को मामले की सुनवाई शुरू करेगी और अगले दिन सुनवाई खत्म कर देगी।

Bar & Bench

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, 2020 और इसके पहले वाले इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, 1947 के तहत "इंडस्ट्री" की परिभाषा तय करने के लिए नौ जजों की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाएगा।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और वीएम पंचोली की बेंच ने बताया कि नौ जजों की बेंच 17 मार्च को मामले की सुनवाई शुरू करेगी और अगले दिन सुनवाई खत्म करेगी।

कॉन्स्टिट्यूशन बेंच यह तय करेगी कि बैंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड (BWSSB) बनाम आर राजप्पा एंड अदर्स मामले में कोर्ट के सात जजों की बेंच का फैसला सही है या नहीं, जो 1975 में सुनाया गया था। यह इन सवालों के जवाब भी देगी:

1. क्या BWSSB में जस्टिस वी कृष्णा अय्यर द्वारा पैरा 140 से 144 में यह तय किया गया टेस्ट कि क्या एंटरप्राइज इंडस्ट्री की परिभाषा में आता है, सही कानून बताता है?

2. क्या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स अमेंडमेंट एक्ट, 1982 तब लागू नहीं हुआ था और इंडस्ट्री कोड का "इंडस्ट्री" शब्द पर कोई कानूनी असर था?

3. क्या सरकारी डिपार्टमेंट या संस्थाओं द्वारा सोशल वेलफेयर एक्टिविटी या स्कीम को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के तहत इंडस्ट्रियल एक्टिविटी माना जा सकता है?

4. राज्य की कौन-सी गतिविधियां इसके दायरे में आएंगी और क्या ऐसी गतिविधियां इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट की धारा 2(j) के दायरे से बाहर होंगी?

CJI Surya Kant , Justice Joymalya Bagchi and Justice Vipul M Pancholi

BWSSB में, कोर्ट ने यह तय करने के लिए एक ट्रिपल टेस्ट तय किया था कि कोई एंटरप्राइज़ "इंडस्ट्री" की परिभाषा में आता है या नहीं और इस तरह लेबर कानूनों के तहत आता है या नहीं। जजमेंट में लिखा था, एक ऑर्गनाइज़ेशन एक इंडस्ट्री है अगर वह सिस्टमैटिक एक्टिविटी, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच ऑर्गनाइज़्ड सहयोग और इंसानी इच्छाओं और चाहतों को पूरा करने के लिए सामान और सर्विस के प्रोडक्शन और/या डिस्ट्रीब्यूशन में शामिल है।

असल में, जजमेंट ने क्लब, हॉस्पिटल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वगैरह में एम्प्लॉई के लिए यूनियन बनाने और कलेक्टिव बारगेनिंग सहित लेबर लॉ प्रोटेक्शन को बढ़ाया।

आज, बेंच ने कहा,

"इस केस के लिए केस मैनेजमेंट का एक बड़ा हिस्सा पूरा हो गया है। हम पार्टियों को 28 Feb, 2026 को या उससे पहले अपने रिटन सबमिशन को अपडेट करने या और नए रिटन सबमिशन जमा करने की और आज़ादी देते हैं।"

इसमें आगे कहा गया कि दोनों पक्षों के नोडल वकील कलेक्शन, प्लीडिंग, डॉक्यूमेंट और सबूत का एक नया सेट जमा करेंगे। पिटीशनर को सबमिशन करने के लिए 3 घंटे और अपने जवाबी सबमिशन के लिए 1 घंटा और मिलेगा।

कोर्ट ने कहा, "नोडल वकील सीनियर या दूसरे वकीलों से सलाह करके आपस में एक अरेंजमेंट तैयार करेंगे ताकि यह पक्का हो सके कि बहस तय टाइमलाइन के अंदर पूरी हो जाए। पार्टी रजिस्ट्री द्वारा जारी सर्कुलर को फॉलो करेगी।"

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