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केवल तेज़ गति से गाड़ी चलाने पर दुस्साहसपूर्वक और लापरवाही से गाड़ी चलाने का अपराध नहीं लगेगा: बॉम्बे हाईकोर्ट

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बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि केवल तेज गति से गाड़ी चलाने पर उतावलेपन और लापरवाही से गाड़ी चलाने का अपराध नहीं होगा [महाराष्ट्र बनाम कुलदीप पवार]

एकल-न्यायाधीश न्यायमूर्ति एसएम मोदक ने कहा कि तेज और लापरवाह ड्राइविंग के अपराध को दो घटकों - उतावलेपन और लापरवाही को संतुष्ट करने की जरूरत है।

रैश ड्राइविंग का अर्थ है तेज गति से वाहन चलाना और लापरवाही घटक में वाहन चलाते समय उचित देखभाल और ध्यान न देना शामिल है।

यह अधिनियम तभी दंडनीय होगा जब ड्राइविंग उतावलेपन और लापरवाही दोनों में हो।

अदालत ने देखा, "ड्राइविंग का कार्य केवल तभी दंडनीय है जब यह उतावलापन और लापरवाही हो। उतावलापन का तात्पर्य उस गति से है जो अनुचित है। जबकि लापरवाही के कार्य में वाहन चलाते समय उचित देखभाल और ध्यान न देना शामिल है।“

इसलिए, अदालत ने उस व्यक्ति को बरी करने का फैसला सुनाया, जिस पर एक साइकिल सवार और एक बैल की मौत का कारण बनने के लिए मामला दर्ज किया गया था, जब वह गाड़ी चला रहा था और उसने उन्हें टक्कर मार दी थी।

मुकदमे के दौरान, पांच गवाहों की जांच की गई, दस्तावेजी सबूत पेश किए गए। अभियोजन पक्ष का कहना था कि आरोपी की कार तेज गति से चलाई जा रही थी।

ट्रायल कोर्ट ने, हालांकि, 2009 में आरोपी को बरी कर दिया, जिसे महाराष्ट्र राज्य ने बॉम्बे हाई कोर्ट के समक्ष चुनौती दी थी।

उच्च न्यायालय ने कहा कि गति अकेले यह निष्कर्ष निकालने के लिए एक निर्णायक कारक नहीं हो सकती है कि चालक वाहन को उतावलेपन और लापरवाही से चला रहा था।

प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों से, उच्च न्यायालय यह भी नहीं समझ सका कि कार और बैलगाड़ी किस दिशा में चल रही थी, यह निर्धारित करने के लिए कि वे एक-दूसरे से कैसे टकराईं।

यह भी कहा कि बैलगाड़ी चालक के बयानों की पुष्टि करने के लिए कोई सबूत नहीं था।

इसलिए उसने बरी करने के आदेश को बरकरार रखा।

[आदेश पढ़ें]

State_of_Maharashtra_v__Kuldeep_Pawar.pdf
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Driving at high speed alone will not attract offence of rash and negligent driving: Bombay High Court