वादकरण

केरल उच्च न्यायालय के आदेश के बाद DRT-2 एर्नाकुलम गैर-कार्यात्मक

Bar & Bench

डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल-2 (DRT-2), एर्नाकुलम पिछले एक हफ्ते से काम नहीं कर रहा है क्योंकि 23 मार्च, 2021 को केरल उच्च न्यायालय ने एक याचिका स्वीकार की थी जिसने भारत सरकार की अधिसूचना को DRT-2, बेंगलुरु के पीठासीन अधिकारी को DRT-2 एर्नाकुलम का अतिरिक्त प्रभार के संबंध मे चुनौती दी थी।

4 जनवरी, 2021 की अधिसूचना ने विभिन्न शहरों में डीआरटी का अतिरिक्त प्रभार प्रदान किया जहां 6 महीने की अवधि के लिए अन्य राज्यों में डीआरटी के पीठासीन अधिकारियों के लिए रिक्तियां निकलीं।

डीआरटी -2 एर्नाकुलम का प्रभार बेंगलुरु के डीआरटी -2 के पीठासीन अधिकारी एसवी गौराममा को दिया गया।

केरल फैशन ज्वैलरी द्वारा केरल उच्च न्यायालय के समक्ष इसे चुनौती दी गई थी।

याचिकाकर्ता द्वारा यह तर्क दिया गया था कि एर्नाकुलम में DRT की उपलब्धता के बावजूद, केंद्र सरकार ने DRT-2 बेंगलुरु को अपना प्रभार सौंपा। यह तर्क दिया गया था कि यह बिना अधिकार क्षेत्र के है।

एएम बदर के एकल न्यायाधीश ने 5 फरवरी, 2021 को याचिका खारिज कर दी।

अपील पर, मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने फैसले को पलट दिया और याचिका की अनुमति दी।

इसका मतलब है कि DRT-2 वर्तमान में मामलों की सुनवाई नहीं कर रहा है।

केरल उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की गई है जो इस बात की ओर इशारा करती है कि DRT-2 के क्रियाशील होने तक अंतरिम राहत की मांग की जा रही है।

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DRT-2 Ernakulam non-functional after Kerala High Court order