Ashwini Kumar Upadhyay 
वादकरण

"हर मामले मे आप PIL दायर नही कर सकते:"SC ने हिजाब मामले के साथ स्कूलो मे समान ड्रेस की याचिका को सूचीबद्ध करने से इनकार किया

अश्विनी कुमार उपाध्याय की दलील में कर्नाटक के कॉलेजों में हिजाब प्रतिबंध के संदर्भ में सभी पंजीकृत और मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों मे कर्मचारियो और छात्रों के लिए एक समान ड्रेसकोड की मांग की गई।

Bar & Bench

ऐसा करते हुए, कोर्ट ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए बीजेपी प्रवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय से कहा कि वे हर मुद्दे पर जनहित याचिका दायर न करें और संसद के समक्ष अपनी शिकायतों का समाधान करें।

उपाध्याय ने हिजाब याचिका के साथ याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की। हालांकि, भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने कहा,

"हर मामले में आप एक जनहित याचिका दायर नहीं कर सकते। आप हमेशा ऐसे कैसे आ सकते हैं? संसद काम नहीं कर रही है?"

कोर्ट ने यह भी कहा कि हिजाब मामला बहुत पहले दायर किया गया था, और वर्तमान मामले को पूर्व के साथ सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया।

उपाध्याय अपने बेटे निखिल के माध्यम से दायर एक याचिका पर बहस कर रहे थे, जिसमें सभी पंजीकृत और मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में कर्मचारियों और छात्रों के लिए एक समान ड्रेस कोड की मांग की गई थी, ताकि "समानता और सामाजिक समानता को सुरक्षित किया जा सके और बंधुत्व की गरिमा एकता राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया जा सके।

याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार को सामाजिक आर्थिक न्याय और समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के मूल्यों को विकसित करने और छात्रों के बीच बंधुत्व, गरिमा, एकता और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए कदम सुझाने के लिए एक न्यायिक आयोग या एक विशेषज्ञ समिति का गठन करने का निर्देश देने की भी मांग की।

वैकल्पिक रूप से, संविधान के संरक्षक और मौलिक अधिकारों के रक्षक होने के नाते, सर्वोच्च न्यायालय भारत के विधि आयोग को तीन महीने के भीतर सामाजिक और आर्थिक समानता को सुरक्षित करने और बंधुत्व, गरिमा, एकता और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी कदम सुझाते हुए एक रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दे सकता है।

याचिका के अनुसार, कार्रवाई का कारण 10 फरवरी, 2022 को हुआ, जब कर्नाटक के कॉलेजों में हिजाब प्रतिबंध के खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी के कई क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन हुए। इस संदर्भ में प्रस्तुत किया गया,

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"Every case you cannot file a PIL:" Supreme Court refuses to list plea for common dress code in schools along with hijab case