Supreme Court 
वादकरण

जो कुछ भी कहा जाता है वह अभद्र भाषा नहीं है; समस्या यह है कि कानून अभद्र भाषा को परिभाषित नहीं करता: सुप्रीम कोर्ट

जस्टिस केएम जोसेफ और बीवी नागरत्ना की पीठ ने हालांकि, यह स्पष्ट कर दिया कि किसी के खिलाफ हर बयान को अभद्र भाषा नहीं कहा जा सकता है और इसे इस तरह वर्गीकृत करने के लिए इसमें कुछ निंदा शामिल होनी चाहिए।

Bar & Bench

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि भारतीय कानून के तहत अभद्र भाषा की कोई ठोस परिभाषा नहीं है और जब भी इस तरह के आपत्तिजनक भाषण दिए जाते हैं तो आपराधिक न्याय प्रणाली को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153ए का सहारा लेना पड़ता है। [शाहीन अब्दुल्ला बनाम भारत संघ और अन्य]।

धारा 153A धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के कृत्यों को दंडित करती है।

कोर्ट ने कहा, "ऐसा नहीं है कि जो कुछ कहा गया है वह अभद्र भाषा है या 153 को आमंत्रित करता है। हमें इसे भी ध्यान में रखना होगा। नफरत फैलाने वाले भाषण की चिंता परिभाषित नहीं है, [इसलिए] हमें 153ए पर वापस आना होगा।"

जस्टिस केएम जोसेफ और बीवी नागरत्ना की पीठ ने हालांकि, यह स्पष्ट कर दिया कि किसी के खिलाफ हर बयान को अभद्र भाषा नहीं कहा जा सकता है और इसे इस तरह वर्गीकृत करने के लिए इसमें कुछ निंदा शामिल होनी चाहिए।

इस संदर्भ में, न्यायालय ने अपने हालिया आदेश की ओर पार्टियों का ध्यान आकर्षित किया, जिसके द्वारा उसने 2014 के लोकसभा चुनावों में दिए गए भाषण के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।

कोर्ट ने कहा, "दो दिन पहले हमने श्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगा दी। ऐसा नहीं है कि जो कुछ भी कहा गया है वह अभद्र भाषा है या 153 को आमंत्रित करता है। हमें इसे भी ध्यान में रखना होगा।"

सुप्रीम कोर्ट अभद्र भाषा की घटनाओं के खिलाफ कदम उठाने की मांग करने वाली दलीलों के एक बैच की सुनवाई कर रहा था।

अदालत विशेष रूप से 5 फरवरी को मुंबई में आयोजित हिंदू जनाक्रोश मोर्चा के संबंध में एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

3 फरवरी को मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि मोर्चा की अनुमति केवल इस शर्त पर दी जा सकती है कि कार्यक्रम में कोई अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया जाएगा।

साथ ही कार्यक्रम की वीडियोग्राफी कराने का भी आदेश दिया था।

सोमवार को जब मामले की सुनवाई हुई तो पीठ ने पूछा कि कार्यक्रम में क्या हुआ था।

महाराष्ट्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने दलील दी कि कुछ भी अप्रिय नहीं हुआ है।

याचिकाकर्ताओं के वकील निज़ाम पाशा ने कहा कि उक्त रैली से जुड़े छोटे-छोटे आयोजनों में अभद्र भाषा के उदाहरण थे।

पाशा ने कहा कि वह कार्यक्रम के भाषण की प्रतिलिपि का इंतजार कर रहे थे और पीठ ने कहा कि वह रैली के वीडियो की जांच करना चाहेगी।

एसजी ने तब कहा कि मामले में केवल वादकालीन आवेदनों को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

इस पर जस्टिस जोसेफ ने जवाब दिया,

"हमें आवेदन सुनने में कोई आपत्ति नहीं है, वे हमारे दुश्मन नहीं हैं। हमारा साझा दुश्मन अभद्र भाषा है।"

मामले की अगली सुनवाई 21 मार्च को होगी।

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें


Everything that is said is not hate speech; problem is law does not define hate speech: Supreme Court