Sambit Patra
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वादकरण

कृषि कानून: दिल्ली अदालत ने अरविंद केजरीवाल का 'छेड़छाड़' वीडियो साझा करने के लिए संबित पात्रा के खिलाफ FIR दर्ज करने को कहा

Bar & Bench

दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एक फर्जी वीडियो ट्विटर पर साझा करने के लिए भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया। (आतिशी बनाम राज्य और अन्य)।

ट्विटर पर शेयर किए गए वीडियो में दिल्ली के सीएम उन तीन कृषि कानूनों का समर्थन करते दिख रहे हैं, जिनका किसान विरोध कर रहे हैं।

मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ऋषभ कुमार ने यह आदेश आम आदमी पार्टी (आप) की नेता आतिशी मार्लेना द्वारा दायर एक शिकायत के बाद पारित किया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि पात्रा ने सीएम केजरीवाल के खिलाफ किसानों को भड़काने के लिए उन वीडियो को साझा किया था।

अदालत ने कहा कि 40 मिनट से अधिक समय तक चलने वाले वीडियो की सावधानीपूर्वक जांच से पता चलता है कि केजरीवाल एक पत्रकार द्वारा कृषि कानूनों के समर्थन में भाजपा नेताओं के भाषणों का हवाला देकर सवाल का जवाब दे रहे थे।

कोर्ट ने कहा, "हालांकि पात्रा द्वारा शेयर किए गए 18 सेकेंड के वीडियो को रंग देने के लिए इस तरह से छेड़छाड़ की गई जैसे कि वह कृषि कानूनों के समर्थन में बोल रहे हों।"

आदेश मे कहा गया कि, "तथ्य यह है कि विवादित वीडियो प्रस्तावित आरोपी के ट्विटर हैंडल पर "टीनो फार्म बिल्स के लाभ गिनते हुए... सर जी" शीर्षक के साथ प्रकाशित किया गया था, प्रथम दृष्टया यह साबित करता है कि इसे बिना किसी इरादे के ट्विटर पर प्रसारित किया गया था, लेकिन विरोध करने वाले किसानों को यह विश्वास दिलाने के लिए कि मिस्टर केजरीवाल कृषि कानूनों का समर्थन कर रहे हैं, जिसने विरोध करने वाले किसानों के साथ आक्रोश की स्थिति को कायम रखा हो सकता है और जिसके परिणामस्वरूप पूरे देश में दंगे जैसी स्थिति हो सकती है।"

पात्रा द्वारा साझा किए गए वीडियो की प्रामाणिकता पर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) की रिपोर्ट देखने के बाद, कोर्ट ने कहा,

"एफएसएल रिपोर्ट में उपर्युक्त निष्कर्ष स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विवादित वीडियो को संपादित/बदला गया माना जाता है। इसलिए, तथ्य यह है कि आक्षेपित वीडियो क्लिप एक छेड़छाड़ वाला इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड था, प्रथम दृष्टया साबित होता है।"

न्यायाधीश ने मामले में दिल्ली पुलिस की जांच पर सवाल उठाया, क्योंकि वह उन परिस्थितियों की जांच करने में विफल रही जिनके तहत पात्रा ने अपने ट्विटर हैंडल पर वीडियो अपलोड किया था।

इसलिए अदालत ने स्थानीय थाना प्रभारी को कानून की उपयुक्त धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करने और घटना की जांच शुरू करने का निर्देश दिया। दिल्ली पुलिस को 3 फरवरी, 2022 तक मामले में अनुपालन और स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने की आवश्यकता है।

इसलिए अदालत ने स्थानीय थाना प्रभारी को कानून की उपयुक्त धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करने और घटना की जांच शुरू करने का निर्देश दिया। दिल्ली पुलिस को 3 फरवरी, 2022 तक मामले में अनुपालन और स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने की आवश्यकता है।

[आदेश पढ़ें]

Atishi_v_State.pdf
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Farm Laws: Delhi Court calls for FIR against Sambit Patra for sharing 'doctored' video of Arvind Kejriwal