वादकरण

किसान आंदोलन: सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि क्या कानूनों को चुनौती दिए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन की अनुमति दी जा सकती है?

अदालत किसान महापंचायत की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें दिल्ली के जंतर मंतर पर सत्याग्रह करने की अनुमति मांगी गई थी।

Bar & Bench

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सवाल उठाया कि क्या जो लोग केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ हैं, वे कानूनों को चुनौती देने के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटाने के बाद विरोध के अधिकार का दावा कर सकते हैं। (किसान महापंचायत बनाम भारत संघ)।

जस्टिस एएम खानविलकर और सीटी रविकुमार की बेंच ने कहा,

"हमें कानूनी सवाल तय करना है कि जब आपने अदालतों का दरवाजा खटखटाया है, तो आप उसी मुद्दे पर विरोध कैसे कर सकते हैं।"

इस प्रकार इसने सवाल किया कि क्या विरोध करने का अधिकार एक पूर्ण अधिकार था।

याचिकाकर्ता संगठन की ओर से पेश अधिवक्ता अजय चौधरी ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल न तो दिल्ली सीमा पर प्रदर्शनकारियों का हिस्सा थे और न ही उन्होंने यातायात को स्थायी या अस्थायी रूप से बाधित किया।

इसके जवाब में कोर्ट ने कहा,

"एक बार जब पार्टी अधिनियम की वैधता को चुनौती देने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाती है, तो उसके बाद विरोध का क्या सवाल है? एक बार जब आप अदालत में आ गए, तो आपने अपने विकल्प का प्रयोग किया।"

यह देखने के बाद कि राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष इसी तरह की याचिका दायर की गई है, पीठ ने कहा,

"हम राजस्थान उच्च न्यायालय में आपकी याचिका को यहां स्थानांतरित करेंगे और मामले की सुनवाई करेंगे। एक बार जब आप कार्यकारी कार्रवाई को चुनौती देते हैं, तो मामला विचाराधीन है। फिर आप विरोध कैसे कर सकते हैं? किसके खिलाफ विरोध करें?"

अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से सहमति जताते हुए कहा कि जब तक कृषि कानूनों की वैधता तय नहीं हो जाती, तब तक विरोध जारी नहीं रह सकता।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा,

"चूंकि राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका लंबित है, हम उसी याचिका को इस न्यायालय में स्थानांतरित करने और इसके साथ इस याचिका पर सुनवाई करने का निर्देश देते हैं। हम रजिस्ट्री को उच्च न्यायालय से मामले का विवरण तलब करने और मामले को स्थानांतरित करने का निर्देश देते हैं ताकि दोनों याचिकाओं पर 21 अक्टूबर को सुनवाई हो सकती है।"

याचिका में विशेष रूप से कहा गया है कि वे सरकार द्वारा घोषित COVID-19 प्रोटोकॉल के कड़ाई से अनुपालन में, सीमित संख्या में सत्याग्रह के लिए बैठेंगे।

न्यायालय ने पहले कहा था कि चूंकि किसानों ने कानूनों को चुनौती दी है, इसलिए प्रदर्शन कर रहे किसानों को विरोध जारी रखने के बजाय व्यवस्था और अदालतों में विश्वास करना चाहिए।

कोर्ट ने कहा था, "अगर आपको अदालतों पर भरोसा है, तो विरोध करने के बजाय तत्काल सुनवाई के लिए उसका अनुसरण करें। आपने शहर का गला घोंट दिया है और अब आप शहर के अंदर आकर विरोध करना चाहते हैं। आपने राजमार्गों और सड़कों को अवरुद्ध कर दिया है।"

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