Ali Khan Mahmudabad, Supreme Court  Facebook
वादकरण

'ऑपरेशन सिंदूर' पर FB पोस्ट: हरियाणा ने सुप्रीम कोर्ट से कहा—अली खान महमूदबाद पर मुकदमा नहीं चलाएगा

अदालत ने आगे महमूदबाद को भविष्य में अधिक सावधान रहने की चेतावनी भी दी।

Bar & Bench

हरियाणा सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह एक बार के लिए "उदारता" दिखाएगी और अशोका यूनिवर्सिटी के फैकल्टी सदस्य अली खान महमूदबाद पर मुकदमा चलाने की मंज़ूरी नहीं देगी। यह फ़ैसला अली खान द्वारा पिछले साल भारत की सीमा पार सैन्य कार्रवाई, 'ऑपरेशन सिंदूर' के बारे में सोशल मीडिया पर की गई कुछ टिप्पणियों के संदर्भ में लिया गया है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच को आज सुबह इस घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी गई।

हरियाणा सरकार की ओर से पेश होते हुए, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) SV राजू ने कहा कि 3 मार्च को महमूदबाद के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई आगे न बढ़ाने का फैसला लिया गया था।

इसके बाद कोर्ट ने महमूदबाद को भविष्य में और ज़्यादा सावधान रहने की चेतावनी भी दी।

CJI Surya Kant and Justice Joymalya Bagchi

कोर्ट महमूदबाद की एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी और 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले के बाद सीमा पार तनाव के बीच पाकिस्तान को भारत के सैन्य जवाब, 'ऑपरेशन सिंदूर' पर उनकी फेसबुक पोस्ट के संबंध में दर्ज दो FIR को रद्द करने की मांग की थी।

अपनी फेसबुक पोस्ट में, महमूदबाद ने पाकिस्तान-प्रायोजित आतंकवाद की आलोचना की थी, युद्ध की निंदा की थी और कहा था कि भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी को मिली सभी तारीफें—जिन्होंने 'ऑपरेशन सिंदूर' पर भारत की प्रेस ब्रीफिंग का नेतृत्व किया था—जमीनी स्तर पर भी दिखनी चाहिए।

इस संबंध में, उन्होंने कहा कि भारत में दक्षिणपंथी समर्थकों को मॉब लिंचिंग (भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या) के खिलाफ भी आवाज उठानी चाहिए।

इन टिप्पणियों के आधार पर उनके खिलाफ दो FIR दर्ज की गईं।

पहला मामला योगेश जथेरी की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था, जिसमें भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 196 (नफरत फैलाना), 197 (राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक आरोप और दावे), 152 (भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालना), और 299 (गैर-इरादतन हत्या) के तहत अपराधों का हवाला दिया गया था।

दूसरी FIR हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेनू भाटिया की शिकायत के बाद दर्ज की गई थी, जिसमें BNS की धारा 353 (सार्वजनिक उपद्रव), 79 (लज्जा भंग करना), और 152 के तहत आरोप शामिल थे।

इसके बाद महमूदबाद को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

इस मामले की जांच आखिरकार एक विशेष जांच दल (SIT) को सौंप दी गई, जिसका गठन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर किया गया था, जब महमूदबाद ने राहत के लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

सुप्रीम कोर्ट ने 21 मई, 2025 को उन्हें विभिन्न शर्तों के अधीन अंतरिम जमानत दे दी।

अगस्त 2025 में, कोर्ट ने उनके खिलाफ चल रहे मुकदमे पर भी रोक लगा दी।

मामले की पिछली सुनवाई के दौरान, कोर्ट को सूचित किया गया कि राज्य ने अभी तक महमूदबाद के खिलाफ लगाए गए दो अपराधों के लिए अभियोजन की मंजूरी (sanction) नहीं दी है, जिसका अर्थ था कि उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा आगे नहीं बढ़ सकता था।

अभियोजन की मंजूरी के लिए अनुरोध 22 अगस्त, 2025 को ही किया गया था। कोर्ट ने जनवरी में राज्य को यह तय करने के लिए तीन महीने का समय दिया था कि वह महमूदबाद पर मुकदमा चलाने की मंजूरी देना चाहता है या नहीं। जनवरी में हुई सुनवाई के दौरान, महमूदबाद की ओर से पेश होते हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने यह दलील दी कि उनके मुवक्किल पर मुकदमा चलाने लायक कोई भी आधार मौजूद नहीं है।

हालांकि, CJI कांत ने महमूदबाद को यह सलाह दी कि यदि राज्य अंततः उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति न देने का निर्णय लेता है, तो उन्हें अपनी टिप्पणियों के मामले में ज़िम्मेदारी का परिचय देना चाहिए।

आज भी न्यायालय द्वारा महमूदबाद को यही सलाह दोहराई गई, जब राज्य ने यह सूचित किया कि उसने अब इस मामले को आगे न बढ़ाने का निर्णय ले लिया है।

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें


FB post on Operation Sindoor: Haryana tells Supreme Court it won't prosecute Ali Khan Mahmudabad