वादकरण

स्मार्टफोन की बिक्री मे CCI जांच को चुनौती को खारिज से इनकार वाले कर्नाटक HC के आदेश के खिलाफ फ्लिपकार्ट ने SC का रुख किया

अपील स्मार्टफोन बिक्री मे कथित प्रतिस्पर्धा कानून के उल्लंघन के लिए CCI जांच को चुनौती वाली अमेज़ॅन, फ्लिपकार्ट द्वारा दायर याचिकाओ को खारिज के आदेश को बरकरार रखने के HC के फैसले के खिलाफ है

Bar & Bench

फ्लिपकार्ट ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के 23 जुलाई के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिसने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) द्वारा ई-कॉमर्स फर्म और उसके प्रतिद्वंद्वी अमेज़ॅन में जांच के आदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया था।

यह अपील दो वेबसाइटों पर स्मार्टफोन की बिक्री में कथित प्रतिस्पर्धा कानून के उल्लंघन के लिए सीसीआई जांच को चुनौती देने वाली अमेज़ॅन और फ्लिपकार्ट द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज करने वाले एकल न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखने के उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ है।

न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति नटराज रंगास्वामी की खंडपीठ ने उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के 11 जून के आदेश के खिलाफ ई-कॉमर्स दिग्गजों द्वारा दायर अपीलों के एक बैच में यह आदेश पारित किया था।

याचिका को खारिज करते हुए पीठ ने कहा था,

इस स्तर पर किसी भी तरह की कल्पना को खारिज नहीं किया जा सकता... अपीलार्थी सीसीआई जांच से नहीं डरें... न्यायालय की सुविचारित राय में, अपीलकर्ताओं द्वारा दायर अपीलें योग्यता से रहित हैं और खारिज किए जाने योग्य हैं...

अमेज़ॅन ने सीसीआई के एक आदेश के खिलाफ कर्नाटक उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसने अपने प्लेटफॉर्म पर स्मार्टफोन की ऑनलाइन बिक्री में प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण के आरोपों की जांच महानिदेशक (डीजी) से करने का आह्वान किया था।

CCI, दिल्ली व्यापर महासंघ (DVM) के सामने मुखबिर ने Amazon और Flipkart के खिलाफ हिंसक मूल्य निर्धारण, गहरी छूट, तरजीही विक्रेता लिस्टिंग और विशेष भागीदारी के आरोप लगाए थे।

डीवीएम एक ऐसा संगठन है जिसके सदस्यों में कई सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के व्यापारी शामिल हैं, और स्मार्टफोन और संबंधित सामान के व्यापार पर भरोसा करते हैं।

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Flipkart moves Supreme Court against Karnataka HC order refusing to set aside dismissal of challenge to CCI probe into smartphone sales