Ganesh Festival
Ganesh Festival 
वादकरण

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में गणेश प्रतिमा विसर्जन की अनुमति नहीं : बंबई उच्च न्यायालय

Bar & Bench

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को महाराष्ट्र सरकार के वन विभाग को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि गणेश चतुर्थी के दौरान संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान (एसजीएनपी) के भीतर स्थित जलाशयों में गणेश की मूर्तियों का विसर्जन न हो।

जस्टिस पीबी वराले और जस्टिस एसएम मोदक की पीठ ने वन अधिकारियों को मूर्ति विसर्जन के संबंध में राज्य द्वारा जारी निर्देशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ उचित कदम उठाने की स्वतंत्रता दी।

कोर्ट ने निर्देश दिया, "हम निर्देश देते हैं कि राज्य सरकार का वन विभाग मूर्तियों के विसर्जन के लिए किसी भी गतिविधि को राष्ट्रीय उद्यान में प्रवेश करने से रोकने के लिए सभी उचित कदम उठाएगा और यदि राज्य द्वारा जारी परिपत्रों की धज्जियां उड़ाकर कानून के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने का ऐसा कोई प्रयास किया जाता है, तब वन अधिकारी उचित कदम उठाने के लिए स्वतंत्र हैं।"

पीठ ने एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई की अनुमति दी जिसमें लोगों को एसजीएनपी के भीतर स्थित जल निकायों में गणेश की मूर्तियों को विसर्जित करने से रोकने के निर्देश देने की मांग की गई थी।

याचिकाकर्ता ने पूर्व नगरसेवकों द्वारा लगाए गए बैनरों के बारे में समाचार लेखों को पढ़ने के बाद अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रीय उद्यान के भीतर जल निकाय में विसर्जन की अनुमति मिल गई है और तदनुसार विसर्जन हो सकता है।

उन्होंने दावा किया कि इस समाचार को पढ़ने से आम आदमी को यह आभास होगा कि वन अधिकारियों ने एसजीएनपी के अंदर स्थित जल निकायों में मूर्तियों को विसर्जित करने की अनुमति दी है।

सुनवाई के दौरान, पीठ ने टिप्पणी की कि प्रथम दृष्टया समाचार लेख और उसी में उल्लिखित बैनर ने संकेत दिया कि विसर्जन के लिए अनुमति मांगी गई थी और उसे दी गई थी।

हालांकि, राज्य की वकील पूर्णिमा कंथारिया ने बताया कि वन विभाग के अधिकारी पारिस्थितिकी और वन्यजीवों को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी गतिविधि को रोकने के लिए पर्याप्त सतर्क हैं।

कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यान के प्रवेश द्वार के पास एक कृत्रिम तालाब स्थापित करने और महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने के लिए हर संभव कदम उठाने के लिए वन विभाग को अनुमति देने के संचार को भी पढ़ा।

संचार के मद्देनजर, न्यायालय ने समाचार वस्तुओं की आशंका पर याचिका पर विचार करने का कोई कारण नहीं पाया।

पीठ ने हालांकि स्पष्ट किया कि बैनर से उत्पन्न भ्रम को देखते हुए बड़ी संख्या में लोग मूर्ति विसर्जन के लिए आ सकते हैं।

इसलिए, वन्यजीवों को नुकसान से बचाने के लिए, राज्य को अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने की अनुमति दी गई थी।

पीठ ने कहा, "यदि कुछ गलत बयान देकर जनता को गुमराह करने का कोई प्रयास किया जाता है, तो राज्य सरकार कानून के प्रावधानों का सहारा लेकर इस तरह की शरारत को रोकने के लिए उचित कदम उठाएगी।"

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें


No Ganesh idol immersions allowed in Sanjay Gandhi National Park: Bombay High Court