Chief Justice Sandeep Mehta and Justice Mridul Kumar Kalita
Chief Justice Sandeep Mehta and Justice Mridul Kumar Kalita 
वादकरण

सभी एक समुदाय से, मवेशियो की तरह रखे गए: असम आश्रय शिविरो में विस्थापित परिवारो,बच्चो पर स्व: जनहित याचिका मे गौहाटी हाईकोर्ट

Bar & Bench

गौहाटी उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राज्य में बेदखली अभियान द्वारा विस्थापित किए जाने के बाद आश्रय शिविरों में रहने वाले बच्चों और परिवारों की स्थिति पर असम सरकार को फटकार लगाई।  (In Re Plight of Children in Temporary Shelter Homes)

मुख्य न्यायाधीश (सीजे) संदीप मेहता और न्यायमूर्ति मृदुल कुमार कलिता की खंडपीठ ने इस तरह के एक शिविर की स्थिति के बारे में एमिकस क्यूरी, वरिष्ठ अधिवक्ता बीडी कोंवर की एक रिपोर्ट का अध्ययन करते हुए अपनी बात नहीं रखी।

CJ ने राज्य के लिए वकील से पूछा "सबसे दुर्भाग्यपूर्ण हिस्सा है, सूची देखें, सभी लोग एक समुदाय के हैं। आप कब तक लोगों को मवेशियों की तरह तिरपाल से बने अस्थायी आश्रयों में रख सकते हैं? जरा अपने बच्चे के रहने के बारे में सोचिए, क्या आप कल्पना भी कर सकते हैं?"

अतिक्रमित वन क्षेत्रों को खाली करने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए न्यायालय ने सलाह दी कि सरकार को इन क्षेत्रों से विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए पहले से एक योजना बनानी चाहिए।

सीजेआई ने जोर देकर कहा, "आप इन मामलों में अमानवीय नहीं हो सकते। यह सर्वोच्च क्रम की अमानवीयता है। यह मानव दुख के बारे में है, इसके बारे में संवेदनशील होना चाहिए।"

सुनवाई के दौरान, न्यायमित्र ने ऐसे शिविरों में स्वच्छ पेयजल सुविधाओं की कमी को चिन्हित किया था, वर्तमान में पानी में लौह तत्व की उच्च मात्रा पर प्रकाश डाला था।

राज्य के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता डी नाथ ने जवाब दिया कि किसी भी बीमारी के इलाज के लिए प्रावधान थे।

न्यायालय विस्थापित व्यक्तियों के लिए आश्रय गृहों में बच्चों की दुर्दशा के संबंध में एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई कर रहा था।

इस मामले में एमिकस की हालिया रिपोर्ट, गुरुवार की रात को होजई जिले के डाबोका में एक शिविर का दौरा करने के बाद तैयार की गई, जिसमें वहां की स्थितियों को 'गौशाला से भी बदतर' बताया गया है.

खंडपीठ ने अपने आदेश में निर्देश दिया कि उस शिविर में ठीक से फ़िल्टर्ड पानी की आपूर्ति प्रदान की जाए और राज्य को इसके रखरखाव के लिए कदम उठाने को कहा। सरकार को राज्य भर में ऐसे आश्रय शिविरों की सही संख्या के बारे में अदालत को सूचित करने का भी निर्देश दिया गया था।

इसके अलावा, न्यायमित्र ने बताया कि होजई जिले के ऐसे ही एक शिविर में मौजूदा स्कूलों का बुनियादी ढांचा सभी बच्चों के लिए पर्याप्त नहीं था।

खंडपीठ ने राज्य को रिपोर्ट पर विस्तृत प्रतिक्रिया दर्ज करने के लिए कहा और मामले को इस साल 8 मई को सूचीबद्ध किया। जैसे ही सुनवाई समाप्त हुई, मुख्य न्यायाधीश मेहता ने राज्य से कहा कि वह इस मुद्दे से दूर न भागे।

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All from one community, kept like cattle: Gauhati High Court in suo motu PIL on displaced families, kids in Assam shelter camps