Gauri Lankesh and Karnataka High Court  
वादकरण

गौरी लंकेश हत्याकांड: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने तीन आरोपियों को जमानत दी

अमित दिगवेकर, केटी नवीन कुमार और एचएल सुरेश ने सह-आरोपी मोहन नायक के मामले का हवाला देते हुए जमानत के लिए आवेदन किया, जिसे मुकदमे में देरी के आधार पर दिसंबर 2023 में उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी थी।

Bar & Bench

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को सामाजिक कार्यकर्ता-पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के आरोपी तीन लोगों को जमानत दे दी। लंकेश की 2017 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

Justice S Vishwajith Shetty

कलबुर्गी पीठ के न्यायमूर्ति एस विश्वजीत शेट्टी ने अमित दिगवेकर, केटी नवीन कुमार और एचएल सुरेश को जमानत दे दी।

न्यायमूर्ति शेट्टी ने 2 जुलाई को तीनों जमानत आवेदनों पर आदेश सुरक्षित रख लिया था।

तीनों आरोपियों ने सह-आरोपी मोहन नायक के मामले का हवाला देते हुए जमानत के लिए आवेदन किया, जिसे मुकदमे में देरी के आधार पर दिसंबर 2023 में उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी थी।

नायक ने मुकदमे के समापन में देरी के आधार पर जमानत मांगी थी और इस बात पर प्रकाश डाला था कि मामले में कुल 527 आरोपपत्र गवाह थे, लेकिन उस समय केवल 90 की ही जांच की गई थी।

हालांकि, राज्य ने उच्च न्यायालय की धारवाड़ पीठ के एक आदेश का हवाला देते हुए उनकी जमानत याचिकाओं का विरोध किया, जिसमें विद्वान और कार्यकर्ता एमएम कलबुर्गी की हत्या के आरोपियों की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था।

लंकेश की 5 सितंबर, 2017 की रात को पश्चिम बेंगलुरु में उनके घर के बाहर दो मोटरसाइकिल सवार हत्यारों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।

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Gauri Lankesh murder case: Karnataka High Court grants bail to 3 accused