Sangeetha Veg restaurant and Geetham restaurant  
वादकरण

'गीतम' रेस्टोरेंट्स ने 'संगीता' रेस्टोरेंट के ट्रेडमार्क का उल्लंघन नही किया,लेकिन 'पासिंग ऑफ' के लिए उत्तरदायी हैं:मद्रास HC

अदालत को ट्रेडमार्क मे कोई भ्रामक समानता नही मिली लेकिन पाया कि गीथम के संचालको ने एक भ्रामक ट्रेड ड्रेस के ज़रिए कुछ समय तक उपभोक्ताओ को गुमराह किया जिससे यह संकेत मिलता था कि उनका संबंध संगीता से है

Bar & Bench

मद्रास हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया है कि किसी रेस्टोरेंट ब्रांड द्वारा "Geetham" शब्द का इस्तेमाल, मशहूर "Sangeetha" रेस्टोरेंट चेन के ट्रेडमार्क अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता है [Sangeetha Caterers बनाम Rasnam Foods]।

हालांकि, जस्टिस सेंथिलकुमार राममूर्ति ने पाया कि गीथम अपने भ्रामक 'ट्रेड ड्रेस' और आचरण के कारण, एक सीमित अवधि के लिए 'पासिंग ऑफ' (किसी और के नाम का गलत इस्तेमाल) का दोषी था।

अदालत ने 25 मार्च को संगीता कैटरर्स एंड कंसल्टेंट्स LLP द्वारा अपने पूर्व फ्रेंचाइजी और संबंधित संस्थाओं (गीथम) के खिलाफ दायर एक मुकदमे में यह फैसला सुनाया। अदालत ने फैसला दिया कि "गीथम" और "संगीता" ट्रेडमार्क, जब एक औसत उपभोक्ता के नज़रिए से समग्र रूप से देखे जाते हैं, तो वे भ्रामक रूप से एक जैसे नहीं हैं।

अदालत ने संगीता के ट्रेडमार्क उल्लंघन के दावे को खारिज करते हुए कहा, "मैं इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकता कि प्रतिवादियों के ट्रेडमार्क वादी के ट्रेडमार्क से भ्रामक रूप से मिलते-जुलते हैं।"

इसके परिणामस्वरूप, अदालत ने प्रतिवादियों को "गीथम" ट्रेडमार्क का उपयोग करने से रोकने वाला कोई भी स्थायी निषेधाज्ञा (permanent injunction) जारी करने से इनकार कर दिया।

Justice Senthilkumar Ramamoorthy

यह विवाद तब शुरू हुआ जब Rasnam Foods, RSM Foods और Prasanam Foods, जो पहले फ्रेंचाइजी के तौर पर कई "Sangeetha" आउटलेट चलाते थे, मई 2022 में फ्रेंचाइजी व्यवस्था से बाहर हो गए।

समझौता खत्म होने के तुरंत बाद, इन संस्थाओं ने Velachery, T Nagar और Thoraipakkam जैसी जगहों पर उन्हीं परिसरों में "Geetham" नाम से रेस्टोरेंट चलाना शुरू कर दिया।

Sangeetha Caterers ने आरोप लगाया कि नए ब्रांड को अपनाना, साथ ही वैसी ही ब्रांडिंग और मैसेजिंग का इस्तेमाल करना, ग्राहकों को यह मानने के लिए गुमराह करने के इरादे से किया गया था कि ये व्यवसाय अभी भी "Sangeetha" से जुड़े हुए हैं।

हालांकि, जस्टिस Senthilkumar Ramamoorthy को Geetham रेस्टोरेंट द्वारा Sangeetha के ट्रेडमार्क अधिकारों का कोई उल्लंघन नहीं मिला।

अदालत ने पाया कि वादी के पास अकेले "Sangeetha" शब्द के लिए कोई पंजीकरण नहीं था। इसके बजाय, उनके पंजीकरण "SVR Sangeetha" या "Sangeetha Veg Restaurant" जैसे मिश्रित चिह्नों के लिए थे, जिनमें विशिष्ट डिज़ाइन तत्व (जैसे एक वीणा) शामिल थे। जब "Geetham" की तुलना इन पूर्ण मिश्रित चिह्नों से की गई, तो अदालत ने पाया कि वे एक जैसे या लगभग एक जैसे नहीं थे।

जज ने आगे पाया कि हालांकि "Sangeetha" और "Geetham" (दोनों का अर्थ संगीत होता है) में एक संगीतमय विषय साझा था, फिर भी वे अलग-अलग शब्द थे जिनकी शब्दांश संरचना और ध्वनियाँ अलग-अलग थीं। दूसरे शब्दों में, दोनों चिह्नों के बीच कोई ध्वन्यात्मक (आवाज संबंधी) समानता नहीं थी।

अदालत ने निष्कर्ष निकाला, "मैं इस नतीजे पर नहीं पहुँच सकता कि प्रतिवादियों के चिह्न वादी के चिह्नों से भ्रामक रूप से मिलते-जुलते हैं।"

अदालत ने इस तथ्य का भी न्यायिक संज्ञान लिया कि "Sangeetha" और "Geetham" दोनों ही आम भारतीय नाम और शब्दकोश के शब्द हैं।

अदालत ने माना कि समान नामों (जैसे "Geetha Cafe") का उपयोग करने वाले अन्य रेस्टोरेंट की मौजूदगी के कारण Sangeetha रेस्टोरेंट के लिए यह दावा करना मुश्किल हो गया कि केवल "Geetham" शब्द का उपयोग अनिवार्य रूप से ट्रेडमार्क उल्लंघन का कारण बनेगा। फिर भी, कोर्ट ने पाया कि प्रतिवादियों (जो गीतम रेस्टोरेंट चला रहे थे) का आचरण 1 जून, 2022 और 2 नवंबर, 2023 के बीच 'पासिंग ऑफ' (धोखाधड़ी से किसी और के नाम का इस्तेमाल करना) के बराबर था।

यह निष्कर्ष कई बातों पर आधारित था, जिनमें एक जैसे रंग के कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल शामिल था - ब्रांड के नाम के लिए लाल और "veg" के लिए हरा - साथ ही उन्हीं जगहों से काम जारी रखना भी शामिल था।

कोर्ट ने उन विज्ञापनों और मीडिया रिपोर्टों पर भी ध्यान दिया, जिनमें यह कहा गया था कि "नाम के अलावा सब कुछ वैसा ही है," जिससे ग्राहकों में भ्रम और बढ़ गया।

कोर्ट ने कहा, "धोखा देने वाले एक जैसे 'ट्रेड ड्रेस' (व्यापारिक पहचान) को अपनाने का मकसद ग्राहकों को यह यकीन दिलाना था कि संगीता अब गीतम में बदल गई है।"

इसके बाद, कोर्ट ने एक स्थायी रोक (permanent injunction) जारी की, जिसमें गीतम रेस्टोरेंट द्वारा पहले अपनाए गए उस धोखे वाले ट्रेड ड्रेस के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई।

कोर्ट ने प्रतिवादियों को यह बताने का भी आदेश दिया कि जब वे उस धोखे वाले ट्रेड ड्रेस का इस्तेमाल कर रहे थे (1 जून, 2022 और 11 नवंबर, 2023 के बीच), तब उन्होंने कितनी कमाई की थी, और इस दौरान कमाए गए मुनाफे को संगीता के मालिक को सौंप दें।

इसके अलावा, कोर्ट ने प्रतिवादियों (गीतम) पर ₹10 लाख का जुर्माना भी लगाया, और उन्हें आदेश दिया कि वे यह रकम वादी (संगीता) को चुकाएं।

संगीता कैटरर्स एंड कंसल्टेंट्स LLP की तरफ से सीनियर एडवोकेट AK श्रीराम और AS कैलाशम एंड एसोसिएट्स की टीम ने पैरवी की।

रसनम फूड्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य (गीतम) की तरफ से सीनियर एडवोकेट PS रमन और एडवोकेट रमेश कुमार ने पैरवी की।

PS Raman

[निर्णय पढ़ें]

Sangeetha_Vs_Geetham.pdf
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'Geetham' restaurants did not violate 'Sangeetha' restaurant trademark but liable for passing off: Madras HC