Rahul Gandhi 
वादकरण

गुजरात अदालत ने"सभी चोरो के पास मोदी उपनाम" टिप्पणी के लिए आपराधिक मानहानि मामले मे राहुल गांधी को 2 साल कारावास की सजा सुनाई

गांधी ने करोल में एक राजनीतिक अभियान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीरव मोदी और ललित मोदी जैसे भगोड़ों से जोड़ा था।

Bar & Bench

गुजरात में सूरत की एक अदालत ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2019 के मानहानि मामले में उनकी टिप्पणी "सभी चोरों का मोदी उपनाम है" के लिए दोषी ठहराया।

पीटीआई ने बताया कि अपराध के लिए उन्हें दो साल की जेल की सजा सुनाई गई थी।

गांधी ने करोल में एक राजनीतिक अभियान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीरव मोदी और ललित मोदी जैसे भगोड़ों से जोड़ा था।

उन्होंने कहा था, "नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी। सभी चोरों का उपनाम 'मोदी' कैसे हो सकता है?"

याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी ने यह दावा करते हुए अदालत का रुख किया कि इस बयान से गांधी ने 'मोदी' उपनाम वाले सभी लोगों की मानहानि की है।

इसलिए, उन्होंने कांग्रेस नेता के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया।

गुजरात उच्च न्यायालय ने हाल ही में मामले में मुकदमे पर रोक हटा दी जिसके बाद मुकदमा फिर से शुरू हुआ।

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Gujarat court convicts Rahul Gandhi in criminal defamation case for "all thieves have Modi surname" remark