Punjab and Haryana High Court 
वादकरण

गुरुद्वारा एक पवित्र स्थान, इसके धन का दुरुपयोग लोगों की भावनाओं को आहत करता है: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय

अदालत गुरुद्वारा सिंह सभा के फंड को गबन करने के आरोपी व्यक्तियों द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।

Bar & Bench

एक गुरुद्वारा एक पवित्र स्थान है और इसके धन का दुरुपयोग सार्वजनिक भावनाओं को आहत कर सकता है, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हाल ही में हिसार में गुरुद्वारा सिंह सभा के धन की हेराफेरी के आरोपी व्यक्तियों को अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए कहा। [सरजीत सिंह @ सुरजीत सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य]।

यह मानते हुए कि अभियुक्तों के खिलाफ आरोप गंभीर थे, न्यायमूर्ति हरनरेश सिंह गिल का विचार था कि उन्हें मुक्त करने से एक बुरी मिसाल कायम होगी और धोखेबाजों को ऑक्सीजन मिलेगी।

आदेश कहा गया है "गुरुद्वारा एक पवित्र स्थान है और इसके धन का दुरुपयोग कई लोगों की भावनाओं को आहत करता है। याचिकाकर्ताओं को मुक्त करने से एक बुरी मिसाल कायम होगी और धोखेबाजों को ऑक्सीजन मिलेगी। इस तरह, वे अग्रिम जमानत की किसी भी रियायत के लायक नहीं हैं।"

न्यायालय गुरुद्वारा सिंह सभा के कुछ सदस्यों, जिन्हें गुरुद्वारे की विभिन्न गतिविधियों के लिए जिम्मेदार बताया गया था, द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिकाओं के एक सेट पर सुनवाई कर रहा था।

उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420, 406 और 120-बी का हवाला देते हुए धोखाधड़ी और संबद्ध अपराधों के लिए एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया था।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि गुरुद्वारा सिंह सभा के नाम पर कई सावधि जमा रसीदें (एफडीआर) समय से पहले बंद कर दी गईं और आगे कहा गया कि उक्त सावधि जमा से धन आरोपी के व्यक्तिगत बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया था।

अदालत को बताया गया कि लगभग ₹71 लाख की राशि व्यक्तिगत खातों और यहां तक कि एक आरोपी द्वारा संचालित एक निजी कंपनी के खाते में स्थानांतरित की गई थी।

अपनी अग्रिम ज़मानत याचिकाओं में, अभियुक्तों ने तर्क दिया कि उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है और उनके द्वारा एक पैसा भी हड़पा नहीं गया है। यह आगे तर्क दिया गया कि आरोपी द्वारा निकाली गई राशि का उपयोग गुरुद्वारे के निर्माण और मरम्मत कार्य के साथ-साथ गुरुद्वारा समिति की दुकानों के लिए किया गया था।

हालांकि, अदालत का मानना था कि आरोपी अग्रिम जमानत के लायक नहीं है। यह देखते हुए, आरोपी व्यक्तियों द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया।

[आदेश पढ़ें]

Sarjeet_Singh___Surjeet_Singh_and_others_v__State_of_Haryana.pdf
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Gurudwara a pious place, misappropriation of its funds hurts sentiments of people: Punjab & Haryana High Court