हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार,असम के गुवाहाटी की एक स्थानीय अदालत ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा द्वारा दायर मानहानि के एक मुकदमे में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को तलब किया है।
असम के कामरूप अमिनगांव जिले के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) ने सिसोदिया को 29 सितंबर को उसके सामने पेश होने का निर्देश दिया।
न्यायाधीश ने कहा, "प्रथम दृष्टया यह देखा गया है कि आरोपी व्यक्ति ने शिकायतकर्ता के खिलाफ कुछ अपमानजनक टिप्पणी की है जो अगर सही नहीं है तो शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा को खराब कर सकता है।"
अदालत ने भारतीय दंड संहिता के तहत मानहानि के लिए सिसोदिया के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार पाया और इसलिए असम के मुख्यमंत्री (सीएम) द्वारा शिकायत का संज्ञान लिया।
सीएम ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें बदनाम किया, जहां सिसोदिया ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। बाद में इसका एक वीडियो 'आम आदमी पार्टी' के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया।
सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया था कि असम सरकार ने 2020 में कोविड -19 महामारी के दौरान बिस्वा की पत्नी की फर्मों और बेटे के बिजनेस पार्टनर को पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट (पीपीई) किट बाजार दरों से ऊपर की आपूर्ति करने का ठेका दिया था।
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