इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में यह माना है ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण के दौरान मिली वस्तु शिवलिंग है या फव्वारा है, यह पता लगाने के लिए वैज्ञानिक जांच की जा सकती है। [लक्ष्मी देवी बनाम यूपी राज्य]।
न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्रा- I की खंडपीठ ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट की जांच के बाद उपरोक्त निष्कर्ष पर पहुंचा।
उच्च न्यायालय ने कहा, "न्यायालय को यह देखने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि अधीक्षण पुरातत्वविद्, एएसआई सारनाथ सर्किल, सारनाथ, वाराणसी द्वारा अग्रेषित की गई रिपोर्ट से यह संभव और सुविधाजनक हो जाएगा कि वैज्ञानिक जांच उस सीमा तक की जा सकती है और विवादित स्थल / शिवलिंगम को नुकसान पहुंचाए बिना हो सकती है। इस तरह, प्राकृतिक आधार जो अनुसरण करेगा, इस विषय पर आगे बढ़ेगा कि शिवलिंगम का वास्तविक स्थल संरक्षित और संरक्षित रहेगा।"
कोर्ट ने कहा कि एएसआई की तकनीकी और वैज्ञानिक रिपोर्ट ने शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच के लिए बिना किसी ढांचे को नुकसान पहुंचाए रास्ता खोल दिया है।
एएसआई द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट और पार्टियों द्वारा दिए गए तर्कों को ध्यान में रखते हुए, खंडपीठ ने अक्टूबर, 2022 के वाराणसी जिला न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें वैज्ञानिक जांच करने के लिए एएसआई को निर्देश देने की मांग करने वाले हिंदू पक्षकारों द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया गया था।
इसलिए, इसने जिला न्यायाधीश, वाराणसी को मामले में आगे बढ़ने और एएसआई के तत्वावधान और मार्गदर्शन में शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच करने का निर्देश दिया।
न्यायालय अक्टूबर 2022 के वाराणसी जिला न्यायालय के आदेश के खिलाफ हिंदू पक्ष द्वारा दायर एक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई कर रहा था।
हिंदू पक्षकारों ने यह तर्क देते हुए न्यायालय का रुख किया था कि एक अधिवक्ता आयुक्त द्वारा सर्वेक्षण के बाद साइट पर खोजी गई वस्तु एक शिव लिंग है जो हिंदू भक्तों के लिए पूजा की वस्तु है और अति प्राचीन काल से परिसर के भीतर मौजूद है।
इसके आलोक में, यह तर्क दिया गया कि पूर्ण न्याय करने के उद्देश्य से और बड़ी संख्या में भगवान शिव के भक्तों को एक उपाय प्रदान करने के लिए, यह आवश्यक है कि न्यायालय एएसआई को उसकी प्रकृति और उम्र का पता लगाने का निर्देश दे।
यह मामला तब शुरू हुआ जब हिंदू भक्तों ने ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर पूजा करने के अधिकार की मांग करते हुए एक सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, यह दावा करते हुए कि यह एक हिंदू मंदिर था और अभी भी हिंदू देवताओं का घर है।
सिविल कोर्ट ने एक एडवोकेट कमिश्नर द्वारा मस्जिद का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया, जिसने परिसर की वीडियो टेपिंग की और सिविल कोर्ट को एक रिपोर्ट सौंपी। अन्य बातों के अलावा, रिपोर्ट में कहा गया है कि शिवलिंग के समान दिखने वाली एक वस्तु मिली है।
पिछले साल 14 अक्टूबर को, सिविल कोर्ट ने एक आदेश पारित किया, जिसमें यह पता लगाने के लिए वैज्ञानिक जांच की याचिका खारिज कर दी गई थी कि वस्तु शिवलिंग थी या फव्वारा, जैसा कि उत्तरदाताओं ने दावा किया था।
निचली अदालत के आदेश को इस आधार पर उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी कि यह गलत तरीके से माना गया है कि कार्बन डेटिंग के रूप में एक वैज्ञानिक जांच या ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार के उपयोग से वस्तु को नुकसान या क्षति होगी।
याचिकाकर्ता ने कहा कि वैज्ञानिक जांच के लिए आवेदन में ऐसी कोई प्रार्थना नहीं थी जो हानिकारक हो, और आगे कहा कि एएसआई के पास वस्तु को बिना नुकसान पहुंचाए जांच करने के लिए पर्याप्त साधन हैं।
एएसआई के वकील ने प्रस्तुत किया कि, जो तरीके साइट को नुकसान पहुंचाए बिना वैज्ञानिक जांच/सर्वेक्षण करने में मदद कर सकते हैं उनका पालन किया जाना चाहिए और वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाना चाहिए ताकि शिवलिंग की वास्तविक उम्र का पता लगाया जा सके।
प्रतिवादी के वकील ने सर्वोच्च न्यायालय के 17 मई, 2022 के आदेश के मद्देनजर न्यायालय की कार्यवाही के संबंध में एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई, जिसमें निर्देश दिया गया था कि वस्तु को संरक्षित किया जाना है।
इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया था कि इसमें गड़बड़ी नहीं की जा सकती है और साइट का सर्वेक्षण या वैज्ञानिक जांच करने के लिए पारित कोई भी आदेश पूर्वोक्त आदेश का उल्लंघन होगा।
खंडपीठ ने वाराणसी अदालत के आदेश को रद्द कर दिया।
विद्वान विचारण न्यायाधीश, सक्षम एजेंसी से विशिष्ट डेटा / सामग्री एकत्र किए बिना इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यदि साइट / शिवलिंगम की वैज्ञानिक जांच करने का निर्देश दिया गया तो साइट / शिवलिंगम के नष्ट होने की पूरी संभावना होगी।
कोर्ट ने कहा कि किसी भी वैज्ञानिक जांच का संरचना को नुकसान पहुंचाने का प्रभाव पड़ेगा, यह एक ऐसा निष्कर्ष है जो रिकॉर्ड पर प्रासंगिक सामग्री द्वारा समर्थित नहीं है।
न्यायालय ने, इसलिए, जिला न्यायाधीश, वाराणसी को शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच के साथ आगे बढ़ने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने आदेश दिया, "पूरी कवायद ट्रायल कोर्ट के निर्देशन और देखरेख में की जाएगी और उसके द्वारा इस संबंध में सभी आवश्यक निर्देश पारित/जारी किए जाएंगे।"
[आदेश पढ़ें]
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