Gyanvapi Mosque 
वादकरण

ज्ञानवापी-काशी मामला: एएसआई सर्वे पर झूठी खबरें साझा करने से मीडिया को रोकने के लिए मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी कोर्ट का रुख किया

21 जुलाई को वाराणसी जिला अदालत के न्यायाधीश द्वारा जारी निर्देश के बाद, एएसआई वर्तमान में वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर की वैज्ञानिक जांच कर रहा है।

Bar & Bench

ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति ने वाराणसी की एक अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर कर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को ज्ञानवापी परिसर में चल रहे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) सर्वेक्षण पर गलत जानकारी फैलाने से रोकने का आग्रह किया है।

यह आवेदन 2022 के श्रृंगार गौरी पूजा मामले में दायर किया गया था, जिसकी शुरुआत चार हिंदू महिला उपासकों द्वारा की गई थी।

ये महिलाएं ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में पूजा गतिविधियों के संचालन के लिए पूरे वर्ष निर्बाध पहुंच की मांग कर रही हैं।

मस्जिद समिति के आवेदन में दावा किया गया है कि न तो एएसआई और न ही उसके अधिकारियों ने चल रहे सर्वेक्षण के संबंध में कोई बयान जारी किया है।

हालाँकि, आवेदक ने प्रस्तुत किया कि सर्वेक्षण से संबंधित गलत और असत्य जानकारी सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बेतरतीब ढंग से प्रसारित की जा रही है।

21 जुलाई को वाराणसी जिला न्यायाधीश द्वारा जारी एक निर्देश के बाद, एएसआई वर्तमान में वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर की वैज्ञानिक जांच कर रहा है, जिसकी हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट ने पुष्टि की थी।

सर्वेक्षण इस विवादित दावे के बीच किया जा रहा है कि सर्वेक्षण के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मिली वस्तु शिवलिंग है या फव्वारा।

जिला अदालत ने 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले सील किए गए क्षेत्र (वुज़ुखाना या स्नान तालाब) को छोड़कर मस्जिद परिसर के एएसआई सर्वेक्षण का आदेश दिया था। 3 अगस्त को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी इसे बरकरार रखा था।

4 अगस्त को, सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई द्वारा दिए गए आश्वासन को ध्यान में रखते हुए, कि सर्वेक्षण के दौरान संपत्ति का कोई उत्खनन या विनाश नहीं होगा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "जिला न्यायाधीश के आदेश को सीमित करने के लिए कुछ निर्देश पेश करना हमारे विचार में उच्च न्यायालय सही था। एएसआई ने स्पष्ट किया है कि न तो खुदाई होगी और न ही संपत्ति का विनाश होगा।"

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें


Gyanvapi-Kashi Vishwanath case: Muslim party moves Varanasi Court to restrain media from sharing false news on ASI survey