Kashi Viswanath Temple and Gyanvapi Mosque
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वादकरण

ज्ञानवापी-काशी विश्वनाथ मामला: वाराणसी कोर्ट ने एएसआई सर्वेक्षण पर झूठी खबर प्रकाशित करने के खिलाफ मीडिया को चेतावनी दी

Bar & Bench

वाराणसी की एक अदालत ने गुरुवार को एक आदेश पारित कर मीडिया और इसमें शामिल पक्षों को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में चल रहे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) सर्वेक्षण पर गलत और अनौपचारिक जानकारी के प्रकाशन और प्रसार के प्रति आगाह किया।

न्यायाधीश एके विश्वेशा ने ज्ञानवापी मस्जिद सर्वेक्षण की देखरेख करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति द्वारा दायर आवेदन को स्वीकार कर लिया और मामले को 17 अगस्त को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

अदालत ने एएसआई और दोनों पक्षों को निर्देश दिया कि वे सर्वेक्षण के संबंध में मीडियाकर्मियों को कोई भी जानकारी न दें।

अदालत ने निर्देश दिया, "यदि सर्वेक्षण के बारे में कोई भी समाचार बिना आधिकारिक जानकारी के प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा गलत तरीके से प्रकाशित किया जाता है, भले ही एएसआई वादी पक्ष और प्रतिवादी पक्ष ने कोई जानकारी प्रदान नहीं की है, तो उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।"

यह आवेदन 2022 के श्रृंगार गौरी पूजा मामले में दायर किया गया था, जिसकी शुरुआत चार हिंदू महिला उपासकों द्वारा की गई थी। ये महिलाएं ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में पूजा गतिविधियों के संचालन के लिए पूरे वर्ष निर्बाध पहुंच की मांग कर रही हैं।

मस्जिद समिति के आवेदन में दावा किया गया है कि एएसआई या उसके अधिकारियों ने चल रहे सर्वेक्षण के संबंध में कोई बयान जारी नहीं किया है, सर्वेक्षण के संबंध में गलत और असत्य जानकारी सोशल, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बेतरतीब ढंग से प्रसारित की जा रही है।

आवेदन में कहा गया है, "वे मस्जिद के अंदर के उन क्षेत्रों से संबंधित जानकारी प्रकाशित और प्रसारित कर रहे हैं जिनका आज तक सर्वेक्षण नहीं किया गया है जिससे जनता के दैनिक जीवन पर गलत प्रभाव पड़ रहा है और जनता के मन में तरह-तरह की बातें उत्पन्न हो रही हैं और वैमनस्यता फैल रही है।"

21 जुलाई को वाराणसी जिला न्यायाधीश द्वारा जारी एक निर्देश के बाद, एएसआई वर्तमान में वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर की वैज्ञानिक जांच कर रहा है, जिसकी हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट ने पुष्टि की थी।

सर्वेक्षण इस विवादित दावे के बीच किया जा रहा है कि सर्वेक्षण के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मिली वस्तु शिवलिंग है या फव्वारा।

जिला अदालत ने 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले सील किए गए क्षेत्र (वुज़ुखाना या स्नान तालाब) को छोड़कर मस्जिद परिसर के एएसआई सर्वेक्षण का आदेश दिया था। 3 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी इसे बरकरार रखा था।

4 अगस्त को, सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई द्वारा दिए गए आश्वासन को ध्यान में रखते हुए, कि सर्वेक्षण के दौरान संपत्ति का कोई उत्खनन या विनाश नहीं होगा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "जिला न्यायाधीश के आदेश को सीमित करने के लिए कुछ निर्देश पेश करना हमारे विचार में उच्च न्यायालय सही था। एएसआई ने स्पष्ट किया है कि न तो खुदाई होगी और न ही संपत्ति का विनाश होगा।"

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Gyanvapi-Kashi Vishwanath case: Varanasi Court warns media against publishing false news on ASI survey