Hathras Case 
वादकरण

हाथरस केस: यूपी कोर्ट ने कहा, गैंगरेप का मेडिकल सबूत नहीं; संभव है पीड़िता को बयान बदलने के लिए सिखाया गया हो

कोर्ट ने कहा कि चूंकि घटना के आठ दिन बाद तक पीड़िता बोलती-बोलती रही, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि आरोपी की मंशा निश्चित रूप से उसे मारने की थी।

Bar & Bench

हाथरस में 2020 में एक 19 वर्षीय दलित महिला की हत्या पर अपने फैसले में, उत्तर प्रदेश की एक विशेष अदालत ने पाया कि उसके साथ सामूहिक बलात्कार का कोई चिकित्सीय साक्ष्य नहीं था और उसने पुलिस को अपने प्रारंभिक बयान में इस अपराध के होने का खुलासा नहीं किया था। [राज्य बनाम संदीप व अन्य]

167 पन्नों के एक विस्तृत फैसले में, विशेष न्यायाधीश त्रिलोक पाल सिंह ने कहा कि चूंकि मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया था, इसलिए संभावना थी कि पीड़िता को बाद में यह कहने के लिए अपना बयान बदलने के लिए सिखाया गया था कि उसके साथ चार पुरुषों ने सामूहिक बलात्कार किया था।

गुरुवार को अदालत ने इस मामले में तीन लोगों को बरी कर दिया था और एक को दोषी करार दिया था। आरोपी रामू, लवकुश और रवि को बरी कर दिया गया, जबकि आरोपी संदीप को गैर इरादतन हत्या के अपराध और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था। इसने उन्हें 50,000 रुपये के जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि पीड़िता की मां को 40,000 रुपये दिए जाएंगे।

14 सितंबर, 2020 को हाथरस में पीड़िता के साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया गया था और आरोपियों ने उसे मारने का भी प्रयास किया था। इसके बाद, 29 सितंबर को उसने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ दिया।

जब उसके पार्थिव शरीर को उसके पैतृक स्थान पर ले जाया गया, तो यूपी पुलिस और प्रशासन ने कथित तौर पर रात के अंधेरे में परिवार की सहमति या उनकी उपस्थिति के बिना उसके शरीर का जबरदस्ती अंतिम संस्कार कर दिया।

दलित महिला की कथित हत्या पर अदालत के निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं, जिसने उस समय पूरे देश में हंगामा खड़ा कर दिया था।

गैर इरादतन हत्या, हत्या नहीं

जज ने कहा कि सबूतों के आधार पर यह बात नि:संदेह पूरी तरह साबित हो चुकी है कि आरोपी संदीप ने 14 सितंबर 2020 को पीड़िता के गले में दुपट्टे से उसे खींचा था, जिससे वह मौके पर ही बेहोश हो गई और बाद में 29 सितंबर को इलाज के दौरान मौत हो गई।

इसके अलावा, चिकित्सा विशेषज्ञ के बयान पर भरोसा करते हुए, न्यायाधीश ने कहा कि अगर दुपट्टे से गला घोंटा गया था, तो गर्दन के चारों ओर एक संयुक्ताक्षर का निशान दिखाई देगा, और इसमें कोई अंतर नहीं होगा। अगर उसकी हत्या करने के इरादे से गला घोंटा गया है, तो निशान गर्दन के चारों ओर दिखाई देगा।

आदेश मे कहा गया, "पी0डब्लू0-33 प्रो० आदर्श कुमार चेयरमैन एम०आई०एम०बी० का भी यह कथन है कि एम0आई0एम0बी0 की टीम ने मृतका की मृत्यु के सम्बन्ध में यह निश्चित मत दिया है कि सामान्यतः Strangulation के दौरान पीडिता की मृत्यु कुछ ही मिनटों में हो जाती है। "

अदालत ने कहा कि पीड़िता की मौत, जो उसकी गर्दन पर एक गंभीर चोट के कारण हुई थी, उसके सर्वाइकल फ्रैक्चर में बाद की विविधताओं के कारण हुई थी, जो समय के साथ हुई थी।

इसके अलावा, चूंकि घटना के आठ दिन बाद तक पीड़िता बात कर रही थी, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि आरोपी का इरादा निश्चित रूप से उसे मारने का था।

अदालत ने कहा कि यह भी सच है कि पीड़ित के शरीर पर चोट के निशान केवल एक ही व्यक्ति के कारण हो सकते हैं।

इसलिए, आरोपी संदीप का कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है, न कि आईपीसी की धारा 302 (हत्या) के तहत।

अदालत ने यह भी कहा कि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई सबूत नहीं था जिससे यह दिखाया जा सके कि अन्य आरोपी घटना का हिस्सा थे, जिसके कारण उन्हें बरी कर दिया गया था।

गैंगरेप का कोई सबूत नहीं

अदालत ने कहा कि हाथरस पुलिस स्टेशन में पीड़िता के वीडियो पत्रकारों द्वारा केवल घटना की तारीख यानी 14 सितंबर, 2020 को लिए गए थे।

घटना के पांच दिन बाद 19 सितंबर को पीड़िता का बयान एक महिला कांस्टेबल को दिया गया।

अदालत ने कहा इसलिए, अगर पीड़िता के खिलाफ अपराध चार व्यक्तियों द्वारा किया गया होता, तो वह सभी चारों आरोपियों के नाम बताती और घटना की तारीख पर पुलिस और मीडिया को सामूहिक बलात्कार के बारे में भी सूचित करती।

अदालत ने कहा कि पांच दिनों के बाद भी, महिला कांस्टेबल को दिए गए अपने बयान में, उसने केवल एक आरोपी संदीप का नाम लिया और सामूहिक बलात्कार का जिक्र नहीं किया।

आदेश मे कहा गया कि, "इसलिए दिनांक 22.09.2020 को पी0डब्लू0-7 सरला देवी एवं पी0डब्लू0-6 नायब तहसीलदार मनीष कुमार के सामने जो पीडिता ने चार अभियुक्तण के नाम बताये हैं, उनमें अभियुक्त सन्दीप के अतिरिक्त तीन अन्य अभियुक्तगण के नाम घटना कारित करने वालों में विश्वसनीय होना नहीं कहा जा सकता और न ही पीडिता के साथ बलात्कार होने का कथन विश्वसनीय कहा जा सकता है क्योंकि सरला देवी के द्वारा पीडिता का बयान लेने के बाद शाम को उसी दिन नायब तहसीलदार मनीष कुमार द्वारा पीडिता का बयान लिया गया है। पीडिता ने इस बयान में अपने साथ बलात्कार होने का कथन नहीं किया है।"

इसके अलावा, अदालत ने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि पीड़िता की किसी भी मेडिकल जांच से यह नहीं पता चला कि उसके साथ बलात्कार हुआ था।

राजनीतिक एंगल टू केस, बयानों को पढ़ाया-लिखाया गया

अदालत ने कहा कि इस मामले ने राजनीतिक रूप धारण कर लिया है और बहुत से लोग पीड़िता और उसके परिवार के सदस्यों से मिलने आ रहे हैं।

इसलिए, इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है कि आरोपी संदीप के अलावा अन्य लोगों या परिवार के सदस्यों द्वारा सिखाए जाने के बाद पीड़िता द्वारा कथित घटना के आठ दिन बाद पुलिस अधिकारियों को दिए गए अपने बयान में अन्य आरोपियों के नाम का उल्लेख किया गया था।

अदालत ने कहा कि पीड़िता की मां ने अपने बयान में यह भी कहा है कि कथित घटना के दो-तीन दिन बाद पीड़िता ने उसे चारों आरोपियों के नाम बताए और खुलासा किया कि उसके साथ बलात्कार हुआ है।

हालांकि, अदालत ने कहा कि सबूत अविश्वसनीय है क्योंकि घटना के पांच दिन बाद 9 सितंबर को महिला कांस्टेबल रश्मि ने पीड़िता का बयान लिया, जिसमें उसने सिर्फ एक आरोपी संदीप का नाम लिया था.

[आदेश पढ़ें]

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Hathras case: UP court says no medical evidence of gang rape; possible that victim was tutored to change statement