Hathras Gang Rape
Hathras Gang Rape 
वादकरण

[हाथरस सामूहिक बलात्कार] इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मुकदमे की प्रगति पर सीबीआई, जिला अदालत से स्थिति रिपोर्ट मांगी

Bar & Bench

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने मंगलवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से हाथरस सामूहिक बलात्कार मामले की सुनवाई में प्रगति का संकेत देते हुए एक हलफनामा दाखिल करने को कहा। [स्व-मोटो इन री: राइट टू डिसेंट एंड डिग्नीफाइड लास्ट राइट्स/क्रिमेशन वी स्टेट]।

न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की पीठ ने संबंधित जिला न्यायाधीश को मामले की सुनवाई कर रही निचली अदालत से अगली सुनवाई की तारीख से पहले स्थिति रिपोर्ट हासिल करने का भी निर्देश दिया।

अदालत ने देखा "सीबीआई के वकील मुकदमे में प्रगति का संकेत देते हुए किसी सक्षम अधिकारी का हलफनामा दाखिल करेंगे। जिला न्यायाधीश, हाथरस के माध्यम से विद्वान विचारण न्यायालय से अगली तिथि से पहले सत्र 2020 के सत्र विचारण क्रमांक 583 की स्थिति की स्थिति रिपोर्ट भी मांगी जाए।"

बेंच सितंबर 2020 में हाथरस सामूहिक बलात्कार और अनुसूचित जाति की एक लड़की की हत्या और राज्य के अधिकारियों द्वारा रात के समय उसके दाह संस्कार के मामले में संज्ञान लेने के बाद अदालत द्वारा शुरू किए गए एक स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई कर रही थी।

इस साल जुलाई में, कोर्ट ने राज्य सरकार को मृतक पीड़ित के परिवार के एक सदस्य को रोजगार देने और उनके सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास को ध्यान में रखते हुए परिवार को राज्य के दूसरे हिस्से में स्थानांतरित करने पर विचार करने का निर्देश दिया था।

5 अगस्त को, न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को शवों के दाह संस्कार में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने और परामर्श देने का निर्देश दिया था ताकि वे उसी के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का सख्ती से पालन कर सकें।

30 अगस्त को मामले की सुनवाई के दौरान, पीठ ने राज्य से शवों के दाह संस्कार के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के संबंध में स्थिति के बारे में पूछा।

राज्य के वकील ने अदालत को बताया कि यह प्रक्रियाधीन है और जल्द ही इसे अंतिम रूप दिया जाएगा और अधिसूचित किया जाएगा।

इसके बाद कोर्ट ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 20 सितंबर को सूचीबद्ध किया।

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[Hathras Gang Rape] Allahabad High Court seeks status report from CBI, District court on progress of trial