Siddharth Varadarajan  
वादकरण

दिल्ली हाईकोर्ट ने OCI कार्ड मामले में सिद्धार्थ वरदराजन को राहत देने वाला अपना आदेश वापस क्यों लिया?

कोर्ट ने कहा कि वरदराजन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को दबा दिया, जो उन्हें बिना कोर्ट की इजाज़त के देश छोड़ने से रोकता है।

Bar & Bench

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को अपना पुराना आदेश वापस ले लिया, जिसमें उसने द वायर के फाउंडिंग एडिटर सिद्धार्थ वरदराजन के ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड के लिए एप्लीकेशन को खारिज करने के केंद्र सरकार के फैसले को रद्द कर दिया था।

वरदराजन ने अपने पर्सन ऑफ़ इंडियन ओरिजिन (PIO) स्टेटस को OCI में बदलने की मांग की है, क्योंकि PIO स्कीम अब मौजूद नहीं है और इसे OCI में मिला दिया गया है।

जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने 12 मई को फैसला सुनाया था कि 2 अप्रैल, 2026 का केंद्र सरकार का वह कम्युनिकेशन, जिसमें वरदराजन को OCI कार्ड के लिए उनकी अर्जी खारिज होने की जानकारी दी गई थी, बिना किसी वजह के था और इसलिए उसे रद्द कर दिया गया।

हालांकि, केंद्र सरकार ने आज कोर्ट को बताया कि वरदराजन इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस ऑर्डर का खुलासा करने में नाकाम रहे हैं, जो उन्हें बिना इजाज़त के देश छोड़ने से रोकता है।

वरदराजन द्वारा कथित तौर पर जानकारी दबाने पर गंभीर एतराज़ जताते हुए, कोर्ट ने कहा कि इसके गंभीर नतीजे होंगे। वरदराजन के वकील ने इस गलती के लिए माफ़ी मांगी। लेकिन, कोर्ट ने कहा:

"यह याचिकाकर्ता की बेल एप्लीकेशन है [इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने]। [बेल ऑर्डर में लगाई गई] शर्तों के बारे में इस कोर्ट को नहीं बताया गया है। हमें आपकी रिट पिटीशन खारिज करनी होगी। कुछ कार्रवाई करने की ज़रूरत है... मैं माफ़ी [वरदराजन की तरफ से पेश हुई सीनियर एडवोकेट नित्या रामकृष्णन की] पर विचार करूंगा... मैं आपकी माफ़ी तब तक ही मान सकता हूं जब तक कोई कार्रवाई न हो, लेकिन दबाव के कारण वह कोर्ट से किसी राहत के हकदार नहीं हैं।"

Justice Purushaindra Kumar Kaurav

एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए और इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2020 के ऑर्डर का ज़िक्र किया, जिसमें वरदराजन को विदेश जाने से पहले कोर्ट की इजाज़त लेने का आदेश दिया गया था।

कोर्ट ने फिर वरदराजन से सात दिनों के अंदर एक एफिडेविट फाइल करके अपने बर्ताव के बारे में बताने को कहा।

वरदराजन एक US नागरिक हैं और उनके पास PIO कार्ड है। हालांकि, सभी PIO कार्ड 31 दिसंबर, 2025 को एक्सपायर हो गए और अब वे भारत में एंट्री या रहने के लिए वैलिड नहीं हैं। यह तब हुआ जब सरकार ने PIO और OCI कार्ड स्कीम को मर्ज करने का फैसला किया।

वरदराजन के मुताबिक, उन्होंने OCI कार्ड के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उनकी अर्जी खारिज कर दी गई। उनकी अर्जी के मुताबिक, उनका PIO कार्ड 2032 तक वैलिड है, लेकिन चूंकि PIO स्कीम अब मौजूद नहीं है, इसलिए उनका कार्ड पढ़ा नहीं जा सकता।

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Here is why Delhi High Court recalled its order granting relief to Siddharth Varadarajan in OCI card case