Supreme Court and Hijab Ban Case 
वादकरण

हिजाब मामला: SC ने याचिकाकर्ताओ द्वारा आगामी परीक्षाओ मे उपस्थिति पर चिंता के बाद सुनवाई की तारीख आवंटित करने का आश्वासन दिया

कोर्ट को बताया गया कि अगले महीने प्रैक्टिकल परीक्षा होनी है जिसके संबंध में निर्देश जारी करने की आवश्यकता है ताकि प्रभावित छात्राएं हिजाब पहनकर उपस्थित हो सकें।

Bar & Bench

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हिजाब मामले में याचिकाकर्ताओं को आश्वासन दिया कि मामले की सुनवाई के लिए जल्द ही तीन जजों की बेंच के लिए तारीख तय की जाएगी।

याचिकाकर्ता-लड़कियों का प्रतिनिधित्व करते हुए, वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने आज अदालत के समक्ष मामले का उल्लेख किया।

उन्होंने पीठ को बताया कि अगले महीने प्रैक्टिकल परीक्षा होनी है जिसमें मामले से प्रभावित मुस्लिम छात्रों को शामिल होना था।

इसलिए, इस मामले में अंतरिम निर्देशों की आवश्यकता थी ताकि प्रभावित छात्राएं परीक्षा में शामिल हो सकें।

अरोड़ा ने अदालत से कहा, "यह हेडस्कार्फ़ का मामला है। लड़कियों की 6 फरवरी, 2023 से प्रैक्टिकल परीक्षा है और इस मामले को अंतरिम निर्देशों के लिए सूचीबद्ध करने की आवश्यकता है। यदि वे उपस्थित हो सकते हैं तो लड़कियों को परीक्षा में शामिल होना होगा।"

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने अरोड़ा को जवाब दिया "कृपया रजिस्ट्रार के सामने इसका उल्लेख करें। हम एक तारीख आवंटित करेंगे। यह तीन जजों की बेंच का मामला है। हम इसे करेंगे।"

मामला कॉलेज परिसर के भीतर मुस्लिम छात्राओं द्वारा हिजाब पहनने पर कर्नाटक सरकार द्वारा जारी प्रतिबंध से संबंधित है।

याचिकाकर्ता छात्राओं ने तर्क दिया है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के खंडित फैसले के बाद, प्रभावित छात्र सरकारी कॉलेजों से निजी कॉलेजों में चले गए।

हालाँकि, चूंकि परीक्षा केवल सरकारी कॉलेजों में आयोजित की जा सकती है, इसलिए हिजाब पहनकर फरवरी की परीक्षा में बैठने की अनुमति देने से पहले निर्देश जारी किए जाने चाहिए।

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें


Karnataka Hijab case: Supreme Court assures allotment of hearing date after petitioners raise concern over appearance in upcoming exams