Hindi, Delhi High Court 
वादकरण

"हिन्दी अधिकांश की मातृभाषा है": दिल्ली HC ने दिल्ली मे मध्यस्थता केंद्रो को हिंदी मे भी सेटलमेंट एग्रीमंट तैयार का आदेश दिया

न्यायालय ने वैवाहिक विवादों के मामलों में निपटान समझौतों का मसौदा तैयार करते समय मध्यस्थों द्वारा पालन किए जाने वाले दिशानिर्देशों की एक श्रृंखला भी पारित की।

Bar & Bench

दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी में मध्यस्थता केंद्रों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि मध्यस्थता समझौते जहां तक संभव हो अंग्रेजी के अलावा हिंदी में भी तैयार किए जाएं। [श्री छतर पाल व अन्य बनाम राज्य व अन्य]।

न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि वह आदेश पारित कर रही हैं क्योंकि अधिकांश मामलों में पक्षकारों को अंग्रेजी समझ में नहीं आती है और उनकी मातृभाषा हिंदी है।

कोर्ट ने कहा, "यह न्यायालय इस तथ्य से भी अवगत है कि इस न्यायालय और निचली अदालतों में आने वाले अधिकांश वादी अपनी पहली भाषा के रूप में हिंदी बोलते हैं ... हालाँकि, दिल्ली में मध्यस्थता समझौते केवल अंग्रेजी में ही तैयार किए जाते हैं। ऐसे परिदृश्य में, अनुबंध और उसकी शर्तें हमेशा पार्टियों को पर्याप्त रूप से स्पष्ट नहीं हो सकती हैं और कभी-कभी, अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद यह नहीं बता सकता है कि पार्टियां क्या करना चाहती हैं।"

न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि हिंदी में एक बार समझौते लिखे जाने के बाद, जहां भी आवश्यकता होगी, यह न केवल मध्यस्थता केंद्रों में समझौतों की अंतिमता सुनिश्चित करेगा, बल्कि कानून की अदालतों में भी इसकी सफल परिणति सुनिश्चित करेगा।

Justice Swarana Kanta Sharma

वैवाहिक विवाद के एक मामले से निपटने वाले एक विस्तृत फैसले में, न्यायालय ने वैवाहिक विवादों में समझौता समझौते का मसौदा तैयार करने में मध्यस्थों द्वारा पालन किए जाने वाले दिशानिर्देशों की एक श्रृंखला भी पारित की।

न्यायाधीश ने कहा कि किसी भी पक्ष द्वारा शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही से संबंधित खंड का मसौदा तैयार करते समय, मध्यस्थ को समझौते में सभी पक्षों के नाम निर्दिष्ट करने होंगे।

कोर्ट ने आगे कहा कि समझौते में 'प्रतिवादी' या 'याचिकाकर्ता' जैसे अस्पष्ट शब्दों से बचना चाहिए और पार्टियों के बीच हुए समझौते के नियम और शर्तें शामिल होनी चाहिए, चाहे वे कितने भी छोटे और छोटे क्यों न हों।

न्यायाधीश ने आगे कहा कि समझौते में भुगतान के तरीके को भी निर्दिष्ट करना चाहिए और यह निर्दिष्ट करना चाहिए कि किस पक्ष द्वारा अनुवर्ती दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए जाने हैं।

न्यायालय ने यह भी कहा कि पार्टियों द्वारा दायर आपराधिक शिकायतों या क्रॉस-मामलों को समझौते में विशिष्ट उल्लेख मिलना चाहिए और यह अनिवार्य रूप से उल्लेख होना चाहिए कि सभी पक्षों ने समझौता समझौते को अपनी स्थानीय भाषा में पढ़ा और समझा है।

जस्टिस शर्मा ने यह भी कहा कि समझौते में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा निश्चित रूप से पार्टियों के वास्तविक इरादे और लक्ष्यों को समझने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए जो वे इसके माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं।

न्यायालय ने निर्देश दिया कि इस फैसले को प्रभारी, दिल्ली उच्च न्यायालय मध्यस्थता और सुलह केंद्र (समाधान) के साथ-साथ दिल्ली के सभी जिला न्यायालयों में सभी मध्यस्थता केंद्रों के संबंधित प्रभारियों को नोटिस लेने और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए भेजा जाना चाहिए।

अदालत ने निर्देश दिया, "एक प्रति निदेशक (शिक्षाविद), दिल्ली न्यायिक अकादमी को भी भेजी जाए।"

[निर्णय पढ़ें]

Sh_Chhater_Pal___Ors_v_State___Anr.pdf
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