Supreme Court, Refugees 
वादकरण

IUML ने अफगान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के गैरमुस्लिम को नागरिकता अनुदान की अनुमति वाले MHA आदेश पर रोक के लिए SC का रुख किया

याचिका में कहा गया है कि एमएचए का आदेश अनुच्छेद 14 की कसौटी पर खरा नहीं उतरता क्योंकि यह एक विशेष वर्ग के लोगों के साथ उनके धर्म के आधार पर असमान व्यवहार करता है।

Bar & Bench

सुप्रीम कोर्ट में नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 (CAA) को चुनौती देने वाली पहली याचिकाकर्ता इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) ने गृह मंत्रालय (एमएचए) के 28 मई के आदेश पर रोक लगाने की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया है, जिसने तीन राज्यों के 13 जिलों को अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का अधिकार दिया।

2016 में, 16 जिला कलेक्टरों को नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5 और 6 के तहत नागरिकता आवेदन स्वीकार करने की शक्ति दी गई थी।

ताजा आदेश गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब के 13 और जिलों को समान शक्ति प्रदान करता है जिससे कुल जिलों की संख्या 29 हो गई है।

28 मई एमएचए अधिसूचना में कहा गया है, नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 16 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार इसके द्वारा निर्देश देती है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित किसी भी व्यक्ति के संबंध में धारा 5 के तहत भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण के लिए या नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6 के तहत देशीयकरण का प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां अर्थात् , हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, उल्लिखित जिलों और नीचे उल्लिखित राज्यों में रहते हैं।

IUML ने अब लंबित CAA मामले में एक आवेदन दायर किया है, जिसमें उक्त अधिसूचना पर इस आधार पर आपत्ति दर्ज की गई है कि नागरिकता अधिनियम के प्रावधान धर्म के आधार पर आवेदकों के वर्गीकरण की अनुमति नहीं देते हैं।

नागरिकता अधिनियम की धारा 5 (1) (ए) - (जी) उन व्यक्तियों को बताती है जो पंजीकरण द्वारा नागरिकता के लिए आवेदन करने के योग्य हैं जबकि अधिनियम की धारा 6 किसी भी व्यक्ति (अवैध प्रवासी नहीं होने के कारण) को देशीयकरण द्वारा नागरिकता के लिए आवेदन करने की अनुमति देती है।

IUML के आवेदन में कहा गया है, "इसलिए, एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से दो प्रावधानों की प्रयोज्यता को कम करने में प्रतिवादी संघ द्वारा किया जा रहा प्रयास अवैध है।"

आईयूएमएल ने आगे बताया कि केंद्र ने पहले सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया था कि सीएए, 2019 पर रोक जरूरी नहीं है क्योंकि संशोधन अधिनियम के तहत नियम नहीं बनाए गए हैं।

इस पृष्ठभूमि में, MHA की 28 मई की अधिसूचना को इस आश्वासन को दरकिनार करने का प्रयास करार दिया गया है।

IUML ने आगे तर्क दिया है कि यदि चुनौती दी गई अधिसूचना/आदेश के तहत नागरिकता प्रदान की जाती है, और बाद में CAA को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया जाता है, तो वर्तमान आदेश के अनुसार इन व्यक्तियों की नागरिकता वापस लेना एक कठिन कार्य होगा और लागू करना लगभग असंभव है।

आवेदन अधिवक्ता हारिस बीरन के माध्यम से दायर किया गया है।

चुनौती के तहत एमएचए के आदेश ने पंजाब और हरियाणा के गृह सचिवों को भी ऐसे आवेदनों को संसाधित करने का अधिकार दिया था।