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जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय और अधीनस्थ अदालतें एक जनवरी से शीतकालीन अवकाश के लिए बंद रहेंगी

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जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय ने श्रीनगर और जम्मू के उच्च न्यायालय के साथ ही साथ कश्मीर, लद्दाख और जम्मू के शीतकालीन क्षेत्रों में अधीनस्थ न्यायालयों के लिए शीतकालीन अवकाश की घोषणा की है।

इस संबंध में आदेश 23 दिसंबर को जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल, जावद अहमद द्वारा जारी किया गया था।

आदेश के अनुसार, जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय 1 जनवरी, 2021 से 25 जनवरी, 2021 (दोनों दिन सहित) के लिए शीतकालीन अवकाश के लिए बंद रहेगा। इसके अलावा, उच्च न्यायालय के लिए 1 से 9 जनवरी, 2021 तक की अवधि 'नो वर्क पीरियड' होगी।

न्यायालय ने जम्मू और कश्मीर के उच्च न्यायालय के दोनों विंगों के लिए न्यायाधीशों को भी नामित किया है क्योंकि वे तत्काल प्रकृति के सभी मामलों की सुनवाई के लिए अवकाश न्यायाधीश हैं।

श्रीनगर विंग के लिए, न्यायमूर्ति संजय धर 11 से 16 जनवरी तक अवकाश न्यायाधीश होंगे, जबकि न्यायमूर्ति पुनीत गुप्ता 18 से 25 जनवरी तक अवकाश न्यायाधीश होंगे।

कश्मीर प्रांत के अधीनस्थ न्यायालय और किश्तवाड़ जिले में स्थित न्यायालय, न्यायिक जिला भद्रवाह; रामकोट जिले के बटोट, गूल, बनिहाल और उखराल और जम्मू संभाग के कठुआ में बानी के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख (लेह / कारगिल) में अदालतें 1 जनवरी से 15 जनवरी तक 15 दिनों की शीतकालीन छुट्टी का पालन करेंगी।

प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीशों और सभी संबंधित जिलों के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों को निर्देशित किया गया है कि वे उक्त अवधि के दौरान होने वाले तत्काल आपराधिक मामलों के निपटारे के लिए उपयुक्त व्यवस्था करें।

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Jammu and Kashmir High Court, subordinate courts to close for winter vacation from January 1