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झारखंड कोयला घोटाला: दिल्ली कोर्ट 26 अक्टूबर को दिलीप रे और अन्य के खिलाफ सजा का आदेश पारित करेगा

आज भरत पराशर, विशेष सीबीआई न्यायाधीश ने उक्त तारीख को सभी दोषी व्यक्तियों की भौतिक उपस्थिति का निर्देश दिया।

Bar & Bench

दिल्ली की एक अदालत पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री दिलीप रे और अन्य के खिलाफ 26 अक्टूबर को झारखंड कोयला घोटाले 1999 के मामले में सजा सुनाएगी।

भरत पराशर, विशेष सीबीआई न्यायाधीश ने आज उक्त तारीख को सभी दोषी व्यक्तियों की भौतिक उपस्थिति का निर्देश दिया।

कोविड-19 के मद्देनजर सावधानी बरतते हुए, न्यायाधीश पराशर ने सभी अधिवक्ताओं से कहा कि वे अपने मुवकील्लों की उपस्थिति सुनिश्चित करें।

जब दोषियों के वकील ने उम्र और चिकित्सा स्थिति के आधार पर अदालत से उदारता की मांग की है, राज्य ने अधिकतम सजा के लिए दबाव डाला।

इस महीने की शुरुआत में, कोर्ट ने कोयला घोटाले के सिलसिले में रे और अन्य को आपराधिक साजिश और अन्य अपराधों के लिए दोषी ठहराया था।

यह मामला 1999 में झारखंड कोयला ब्लॉक के आवंटन में अनियमितताओं से संबंधित है, जब रे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में कोयला राज्य मंत्री थे।

अदालत ने रे के अलावा, कोयला मंत्रालय के दो पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों प्रदीप कुमार बनर्जी और नित्या नंद गौतम, साथ ही कास्त्रोन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के निदेशक महेंद्र कुमार अग्रवाल को भी दोषी ठहराया।

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Jharkhand Coal Scam: Delhi Court to pass order on sentence against Dilip Ray & ors on Oct 26