Joshimath and Supreme Court
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वादकरण

जोशीमठ सिंकिंग:सुप्रीम कोर्ट का तत्काल सुनवाई से इनकार;कहा इस मुद्दे को देखने के लिए लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित संस्थाएं है

Bar & Bench

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तराखंड के पहाड़ी शहर जोशीमठ के जमीन मे धँसने के मामले में अदालत के हस्तक्षेप की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया।

मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि एक लोकतांत्रिक देश में हर चीज की तात्कालिकता को अदालत में नहीं आना पड़ता है क्योंकि इसे देखने के लिए लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित संस्थाएं होती हैं।

सीजेआई ने टिप्पणी की, "लोकतांत्रिक देश में जरूरी हर चीज को अदालत में आने की जरूरत नहीं है। इसे देखने के लिए लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित संस्थाएं हैं।"

इसलिए, अदालत ने मामले को 16 जनवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती द्वारा दायर याचिका में जोशीमठ के निवासियों को तत्काल वित्तीय सहायता और मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय के हस्तक्षेप की मांग की गई है।

इस याचिका का सोमवार को भी सीजेआई चंद्रचूड़ के समक्ष उल्लेख किया गया था, जिन्होंने वकील से मंगलवार को मामले का उल्लेख करने को कहा था।

जोशीमठी जिसकी आबादी लगभग 17,000 है, उत्तराखंड के चमोली जिले में समुद्र तल से 1,800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है।

इमारतों और सड़कों में दरारें दिखने के बाद जोशीमठ को आपदा-प्रवण घोषित कर दिया गया है।

इसके बाद कई लोगों को निकाला गया।

NDTV के मुताबिक, जोशीमठ में करीब 4,500 इमारतें हैं और इनमें से 610 में बड़ी दरारें आ गई हैं.

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Joshimath Sinking: Supreme Court refuses urgent hearing; says there are democratically elected institutions to look into the issue