Madhya Pradesh High Court, Indore Bench  
वादकरण

निर्भया से कोई सबक नहीं सीखा गया; नाबालिग आरोपियों के साथ बहुत नरमी बरती गई: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय

न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर ने इस बात पर प्रकाश डाला कि देश में संवैधानिक अदालतो ने बार-बार किशोरों के खिलाफ सख्त कानूनो के पक्ष में विचार व्यक्त किए हैं, लेकिन विधायिका ने इस दिशा में कोई कदम नही उठाया

Bar & Bench

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने बुधवार को इस बात पर दुख व्यक्त किया कि भारत में कानून नाबालिग आरोपियों के साथ बहुत नरमी से पेश आता है, भले ही वे बलात्कार जैसे जघन्य अपराध करते हों। [Rishabh Atle (Minor) through next friend (Father) Jaikishan Atle v. State of Madhya Pradesh].

न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर ने किशोर-आरोपियों के खिलाफ अधिक सख्त कानून बनाने में विफल रहने के लिए विधायिका पर सवाल उठाया और कहा कि 2012 के भयावह निर्भया सामूहिक बलात्कार को एक दशक से अधिक समय बीत जाने के बावजूद कोई सबक नहीं सीखा गया है।

न्यायालय ने 'एक और निर्भया के बारे में' शीर्षक वाले फैसले के उपसंहार में कहा, "इस देश में किशोरों के साथ बहुत नरमी से पेश आया जा रहा है और ऐसे अपराधों के पीड़ितों के दुर्भाग्य से विधायिका ने निर्भया की भयावहता से अभी तक कोई सबक नहीं सीखा है।"

न्यायालय ने यहां तक ​​कहा कि देश में संवैधानिक अदालतों ने बार-बार किशोरों के खिलाफ सख्त कानूनों के पक्ष में विचार व्यक्त किए हैं, लेकिन विधायिका ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है।

न्यायालय ने कहा, "हालांकि इस देश के संवैधानिक न्यायालयों द्वारा बार-बार ऐसी आवाजें उठाई जा रही हैं, लेकिन पीड़ितों के लिए यह बेहद निराशाजनक है कि 2012 में हुई निर्भया कांड के एक दशक बाद भी वे विधायिका पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाए हैं।"

न्यायालय ने यह टिप्पणी 4 वर्षीय नाबालिग के साथ बलात्कार के लिए एक किशोर की सजा को बरकरार रखते हुए की।

Justice Subodh Abhyankar

अपने फैसले में न्यायालय ने कहा कि किशोर नवंबर 2019 से ही संप्रेक्षण गृह से भाग रहा है और उसका पता नहीं चल पा रहा है।

फिर भी, न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा उसे दोषी ठहराए जाने के खिलाफ उसके पिता द्वारा दायर अपील पर सुनवाई की और उसे बरकरार रखा।

मामला दिसंबर 2017 में सामने आया, जब नाबालिग, जो एक मकान मालिक का बेटा था, किराएदार के घर गया और किराएदार की 4 वर्षीय बेटी (पीड़िता) को अपने साथ आने के लिए कहा। इसके तुरंत बाद, पीड़िता के रोने की आवाज सुनाई दी और उसकी मां ने उसे बिस्तर पर बेहोश पाया और अपीलकर्ता उसके पास खड़ा था।

घटना के बारे में पूछे जाने पर किशोर वहां से भाग गया। मां ने फिर बच्चे की जांच की और पाया कि पीड़िता के निजी अंगों से खून बह रहा था।

ट्रायल कोर्ट ने किशोर को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376(2)(आई)(के) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO अधिनियम) की धारा 5(एम)(आई) और 6 के तहत दोषी ठहराया। किशोर को प्रत्येक अपराध के लिए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।

ट्रायल कोर्ट ने आदेश दिया कि किशोर को 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद ही जेल भेजा जाना चाहिए।

इसके बाद किशोर ने अपने पिता के माध्यम से उच्च न्यायालय का रुख किया।

उच्च न्यायालय ने पाया कि मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार, पीड़िता के निजी अंगों पर कई चोटें आई थीं और उसके साथ क्रूरतापूर्वक बलात्कार किया गया था।

पीड़िता पर चोटों के पैटर्न और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि किशोर की यौन विशेषताएं पूरी तरह से विकसित थीं, न्यायालय ने किशोर की बलात्कार की सजा को बरकरार रखा।

अपने उपसंहार में, न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट में किशोर के "राक्षसी आचरण और मानसिकता" का स्पष्ट संकेत मिलता है।

न्यायालय ने इस तथ्य पर अत्यधिक व्यथा व्यक्त की कि वर्तमान मामले में किशोर संप्रेक्षण गृह से फरार है तथा किसी अन्य शिकार की तलाश में गली के किसी अंधेरे कोने में दुबका हुआ हो सकता है।

न्यायालय ने आदेश की प्रति विधि सचिव, विधि कार्य विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली को भेजने का निर्देश दिया।

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No lesson learnt from Nirbhaya; juvenile accused are treated too leniently: Madhya Pradesh High Court