Kangana Ranaut, Rangoli Chandel 
वादकरण

ट्वीट्स पर एफआईआर: कंगना रनौत, रंगोली चंदेल ने मुंबई पुलिस के समन को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी

बांद्रा पुलिस ने जारी समन को बहनों ने चुनौती दी जिसमे मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद पुलिस को कथित रूप से घृणित ट्वीट के खिलाफ कार्रवाई करने की शिकायत का संज्ञान लेने का निर्देश दिया गया।

Bar & Bench

बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल ने मुंबई पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दायर एफआईआर को रद्द करने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया। बांद्रा स्थित एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के बाद पुलिस ने कथित रूप से घृणित ट्वीट्स पर दायर एक मुन्नवराली सय्यद द्वारा शिकायत का संज्ञान लेने का आदेश दिया।

अधिवक्ता रिजवान सिद्दीकी द्वारा दायर याचिका पर मुंबई पुलिस द्वारा जारी किए गए समन पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की गई और प्रार्थना की गई कि बहनों के खिलाफ कोई भी कठोर कार्रवाई न की जाए।

बांद्रा में मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद, पुलिस ने तुरंत बहनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153A (विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 295A (दुर्भावनापूर्ण रूप से धार्मिक भावनाओं का अपमान), 124A (राजद्रोह) और 34 (साजिश) के तहत एफआईआर दर्ज की

पुलिस ने पहले दो बार सम्मन जारी किए थे, जब बहनों ने जवाब दिया कि चूंकि वे परिवार के सदस्य की शादी के लिए हिमाचल प्रदेश में थी, इसलिए वे पुलिस के सामने उपस्थित नहीं हो सकी।

इसके बाद, मुंबई पुलिस ने पिछले हफ्ते रानौत और चंदेल को तीसरा समन जारी किया, जिसे अब चुनौती दी गई है।

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FIR over Tweets: Kangana Ranaut, Rangoli Chandel challenge Mumbai Police summons in Bombay High Court