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वादकरण

कर्नाटक हाईकोर्ट ने विंजो के कर्मचारियों को राहत दी है, कहा है कि उनकी सैलरी का भुगतान किया जाना चाहिए

कोर्ट ने कहा कि ज़ो के अकाउंट फ्रीज़ करने को चुनौती PMLA के तहत एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के सामने देनी होगी, लेकिन इस बीच सैलरी पेमेंट को रोका नहीं जा सकता।

Bar & Bench

कर्नाटक हाईकोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म Winzo के कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए निर्देश जारी किए हैं, जबकि डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट (ED) ने उसकी सब्सिडियरी Zo के बैंक अकाउंट फ्रीज कर रखे हैं, जो सैलरी पेमेंट के लिए ज़िम्मेदार है [Zo बनाम डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट]।

जस्टिस बीएम श्याम प्रसाद ने कहा कि खातों को फ्रीज करने की चुनौती प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 (PMLA) के तहत एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के सामने ही उठानी होगी, लेकिन इस बीच सैलरी पेमेंट को रोका नहीं जा सकता।

कोर्ट ने कहा, "जब यह बात विवाद में नहीं है कि याचिकाकर्ता और होल्डिंग कंपनी (विंजो) ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जो कानूनन सही है और वे सैलरी पेमेंट के लिए फ्रीज किए गए अकाउंट का इस्तेमाल करने की इजाज़त मांग रहे हैं, तो इस कोर्ट का मानना ​​है कि प्रतिवादी (ED) को संबंधित बैंक को यह निर्देश देना चाहिए कि वह उचित वेरिफिकेशन के बाद कर्मचारियों को सैलरी देने की इजाज़त दे।"

Justice BM Shyam Prasad

संकटग्रस्त गेमिंग प्लेटफॉर्म Winzo Pvt की सब्सिडियरी Zo Pvt Ltd. ने 30 दिसंबर, 2025 को ED द्वारा अपनी आउटसोर्स अकाउंटिंग फर्म, FinAdvantage Consulting Pvt. Ltd. के परिसर में की गई तलाशी और ज़ब्ती को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया।

तलाशी के बाद, ED ने PMLA की धारा 17(1A) के तहत एक आदेश पारित किया, जिसमें Zo के बैंक खातों, म्यूचुअल फंड निवेश और फिक्स्ड डिपॉजिट को फ्रीज कर दिया गया। ED ने कहा कि यह फ्रीजिंग गैर-कानूनी रियल-मनी गेमिंग गतिविधियों से होने वाले कथित अपराध की कमाई को रोकने के लिए ज़रूरी थी।

Zo ने तर्क दिया कि ED को तलाशी से पहले ही पता था कि Winzo ने Zo को ₹230 करोड़ से ज़्यादा का असुरक्षित लोन दिया था, और यह लेन-देन तलाशी के दौरान धारा 17(1A) [जो ED को बैंक खातों सहित संपत्ति को फ्रीज करने का अधिकार देती है] लागू करने का आधार नहीं बन सकता था। Zo के अनुसार, ज़्यादा से ज़्यादा ED PMLA की धारा 5 के तहत कार्रवाई कर सकती थी, जो अस्थायी कुर्की से संबंधित है।

रिट याचिका लंबित रहने के दौरान, PMLA के तहत अधिकृत अधिकारी ने 22 जनवरी, 2026 को एक आदेश पारित किया, जिसमें PMLA की धारा 20 के तहत खातों को फ्रीज करना जारी रखा गया - जो फैसले के अधीन, ज़ब्ती या फ्रीजिंग को 180 दिनों तक जारी रखने की अनुमति देता है।

वेतन भुगतान के मुद्दे पर, कोर्ट ने दर्ज किया कि तलाशी और ज़ब्ती से बहुत पहले, Winzo ने Zo को रोज़मर्रा के कामकाज के प्रबंधन की ज़िम्मेदारी सौंपने का फैसला किया था, जिसमें वेतन का भुगतान भी शामिल था।

कोर्ट ने यह भी नोट किया कि ED की कार्रवाई से पहले Zo और Winzo दोनों के कर्मचारी पहले से ही पेरोल पर थे।

“ये कर्मचारी कार्यवाही से पहले से ही पेरोल पर थे।”

कोर्ट ने Zo के इस बयान पर ध्यान दिया कि जबकि उसके खातों में लगभग ₹193–230 करोड़ फ्रीज थे, उसने व्यवसाय के गैर-रियल मनी गेमिंग और कंटेंट जेनरेशन सहित अनुमत सेगमेंट में लगे कर्मचारियों के वेतन के लिए प्रति माह ₹8–11 करोड़ का भुगतान करने की अनुमति मांगी थी।

ज़ो का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता साजन पूवय्या और अधिवक्ता रोहन कोठारी ने किया।

Sajan Poovayya

ED की ओर से स्टैंडिंग काउंसिल मधु राव पेश हुईं।

[फैसला पढ़ें]

Zo_Vs_ED.pdf
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Karnataka High Court grants relief to Winzo employees, says their salaries must be paid