Siddaramaiah and DK Shivakumar  
वादकरण

कर्नाटक हाईकोर्ट ने ‘40 प्रतिशत कमीशन’ वाले विज्ञापनों को लेकर कांग्रेस नेताओं के खिलाफ भाजपा का मानहानि मामला रद्द किया

न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना ने केपीसीसी, डी.के. शिवकुमार और सिद्धारमैया द्वारा दायर याचिकाओं को स्वीकार कर लिया।

Bar & Bench

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) द्वारा कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस समिति (KPCC), मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि के मामले को खारिज कर दिया। यह मामला पिछली BJP सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले विज्ञापनों के प्रकाशन से जुड़ा था [सिद्धारमैया और अन्य बनाम BJP]।

न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना ने कांग्रेस नेताओं द्वारा दायर उन याचिकाओं को स्वीकार कर लिया, जिनमें आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई थी।

Justice M Nagaprasanna

KPCC और कांग्रेस नेताओं - राहुल गांधी, शिवकुमार और सिद्धारमैया - के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने अखबारों में ऐसे विज्ञापन छपवाए, जिनमें BJP के नेतृत्व वाली तत्कालीन राज्य सरकार के खिलाफ अपमानजनक आरोप लगाए गए थे। यह सरकार 2019 से 2023 के बीच पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के कार्यकाल में सत्ता में थी।

इन विज्ञापनों में BJP की तत्कालीन सरकार को "40 प्रतिशत कमीशन सरकार" बताया गया था। इसमें आरोप लगाया गया था कि सार्वजनिक खरीद, ठेके देने और COVID-19 से जुड़ी सामग्री की आपूर्ति जैसे कामों में कमीशन लिया जा रहा था।

विज्ञापनों में यह भी आरोप लगाया गया था कि BJP सरकार ने भ्रष्टाचार के जरिए कर्नाटक की जनता से 1,500 करोड़ रुपये लूटे हैं।

इसके अलावा, उन्होंने सरकार पर सरकारी पदों को पाने के लिए "स्कोर कार्ड" और "रेट कार्ड" जैसी व्यवस्था लागू करने का आरोप लगाया - जिसका मतलब कथित तौर पर नियुक्तियों के लिए दी जाने वाली रिश्वत से था। शिकायत के अनुसार, राहुल गांधी ने भी एक सार्वजनिक भाषण के दौरान इसी तरह के आरोप लगाए थे।

BJP ने मई 2023 में कांग्रेस पार्टी, उसकी कर्नाटक इकाई और कांग्रेस नेताओं के खिलाफ एक निजी शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद, 2024 में एक ट्रायल कोर्ट ने आपराधिक मानहानि की कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया।

KPCC, शिवकुमार और सिद्धारमैया ने इस मामले को रद्द कराने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने तर्क दिया कि यह शिकायत उन्हें परेशान करने के इरादे से दर्ज कराई गई है।

याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि विज्ञापनों में भ्रष्टाचार के आरोप एक राजनीतिक दल के रूप में BJP पर नहीं, बल्कि तत्कालीन मुख्यमंत्री और BJP कैबिनेट के सदस्यों पर लगाए गए थे। उन्होंने आपराधिक मानहानि की कार्यवाही शुरू करने के BJP के कानूनी अधिकार पर भी सवाल उठाया। उनका तर्क था कि कथित मानहानि वाले बयानों से BJP पार्टी सीधे तौर पर पीड़ित पक्ष नहीं है।

17 फरवरी को, हाई कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे आपराधिक मानहानि के मामले को रद्द कर दिया था।

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Karnataka High Court quashes BJP defamation case against Congress leaders over ‘40% commission’ ads