कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बुधवार को कर्नाटक प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बी वाई विजयेंद्र के खिलाफ राज्य भाजपा इकाई के आधिकारिक हैंडल से सोशल मीडिया साइट एक्स पर कथित आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर दर्ज प्राथमिकी (एफआईआर) को रद्द कर दिया।
न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने कहा कि न्यायालय मामले को “बंद” कर रहा है और एफआईआर तथा सभी संबंधित कार्यवाही को रद्द करने का आदेश दिया।
न्यायालय के विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा है।
विजयेंद्र की वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता अरुणा श्याम ने न्यायालय को बताया कि उक्त पोस्ट कर्नाटक में कांग्रेस सरकार और उसके राज्य में शासन करने के तरीके पर मात्र एक टिप्पणी थी।
श्याम ने तर्क दिया कि इस मामले में आईपीसी की धारा 505 (2) के तहत समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने का कोई अपराध नहीं किया गया।
चुनाव आयोग के उड़न दस्ते द्वारा की गई शिकायत के बाद अप्रैल में विजयेंद्र के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि कर्नाटक भाजपा ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और अन्य कांग्रेस नेताओं के खिलाफ टिप्पणी की थी।
इसमें आगे कहा गया कि इस तरह के ट्वीट में भाजपा ने दावा किया था कि कांग्रेस इस साल की शुरुआत में संसदीय चुनावों से पहले मुस्लिम समुदाय को खुश करने की कोशिश कर रही है।
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Karnataka High Court quashes FIR against State BJP Chief BY Vijayendra over offensive post on X