Karnataka High Court, Vaccination 
वादकरण

“आप दूसरी खुराक कैसे दे रहे हैं?” कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कोविड वैक्सीन की कमी पर सरकार को फटकार लगाई

राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि वह अभी के लिए पहली खुराक रोक रही है और केवल दूसरी खुराक देगी।

Bar & Bench

मंगलवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य में टीकों की कमी को लेकर राज्य और केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए पूछा कि 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को टीकों की दूसरी खुराक देने के लिए अधिकारी कैसे प्रस्ताव दे रहे हैं।

राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि वह अभी के लिए पहली खुराक रोक रही है और केवल दूसरी खुराक देगी।

लेकिन मुख्य न्यायाधीश एएस ओका और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की खंडपीठ को राज्य में टीकों की उपलब्धता के बारे में आश्वस्त नहीं किया।

अदालत ने पूछा, "केवल 9 लाख खुराकें उपलब्ध हैं। 16 लाख लोगों को तुरंत दूसरी खुराक की आवश्यकता है। 18-44 आयु वर्ग के बारे में भूल जाओ। वे दूसरी खुराक नहीं दे सकते। 45 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए, राज्य दूसरी खुराक कैसे देगा।"

बेंच ने राज्य सरकार से निहितार्थ के बारे में पूछा कि क्या वैक्सीन की पहली खुराक ली जाती है लेकिन दूसरी खुराक समय पर नहीं दी जाती है।

बेंच ने टिप्पणी की, "कोवाक्सिन दूसरी खुराक 4 सप्ताह के भीतर लेनी होगी।"

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"How are you going to give second dose?" Karnataka High Court quizzes government on Covid Vaccine shortage