Karnataka High Court, Media trial, Darshan  
वादकरण

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गैग ऑर्डर के बावजूद रेणुकास्वामी हत्याकांड में 'मीडिया ट्रायल' की कड़ी आलोचना की

अदालत ने इस मामले में मुख्य आरोपी अभिनेता दर्शन की उस याचिका पर अपना फ़ैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसमें उन्होंने मीडिया ट्रायल पर रोक लगाने की मांग की है।

Bar & Bench

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को रेणुकास्वामी हत्याकांड पर मीडिया की सनसनीखेज रिपोर्टिंग को लेकर गंभीर चिंता जताई, जिसमें मुख्य आरोपी कन्नड़ अभिनेता दर्शन थोगुदीपा से जुड़ी रिपोर्टिंग भी शामिल है।

जस्टिस सचिन शंकर मगदुम ने सवाल उठाया कि ऐसे मामलों में मीडिया कवरेज को कैसे रेगुलेट किया जा सकता है।

उन्होंने टिप्पणी की "इन लोगों (मीडिया आउटलेट्स, सोशल मीडिया) से कैसे निपटा जाए? वे समानांतर रूप से एक मीडिया ट्रायल चला रहे हैं। इसका असल में क्या उपाय है? पहले से ही एक गैग ऑर्डर मौजूद है।"

इसके बाद, कोर्ट ने दर्शन की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ चल रहे मीडिया ट्रायल्स पर रोक लगाने की मांग की थी।

Justice Sachin Shankar Magadum

खास बात यह है कि 2024 में, कोर्ट ने मीडिया को रेणुकास्वामी मर्डर केस में दायर चार्जशीट की गोपनीय जानकारी शेयर करने से रोक दिया था।

यह मामला 33 साल के ऑटो-ड्राइवर रेणुकास्वामी की हत्या से जुड़ा है, जिसका शव 9 जून, 2024 को मिला था।

रेणुकास्वामी पर तब हमला किया गया, जब उसने कथित तौर पर एक्टर दर्शन की पार्टनर पवित्रा गौड़ा को अश्लील मैसेज भेजे थे; पवित्रा गौड़ा भी इस मर्डर केस में आरोपी है। दर्शन, जो इस केस का मुख्य आरोपी है, पर आरोप है कि उसने रेणुकास्वामी की हत्या के लिए उकसाया था।

कोर्ट में दायर अपनी ताज़ा याचिका में उसने यह चिंता जताई है कि जिस तरह से मीडिया इस मर्डर केस को लगातार कवर कर रहा है, उससे उसके निष्पक्ष सुनवाई और निजता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। उसने मीडिया ब्रॉडकास्ट का ज़िक्र किया है, जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से अपराध के दृश्यों को ग्राफिक रूप से दोबारा बनाया गया है, और पीड़ित के रिश्तेदारों, सीनियर वकीलों और रिटायर्ड पुलिस अधिकारियों के साथ कोर्ट की चल रही कार्यवाही पर पैनल चर्चाएँ की गई हैं।

दर्शन की तरफ से वकील प्रथम एन पेश हुए।

सुनवाई के दौरान, जस्टिस मगदुम ने इस तरह के मीडिया ट्रायल को रोकने के लिए केंद्र सरकार से मदद मांगी।

केंद्र सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय (MIB) और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MEITy) की तरफ से वकील कुमार MN पेश हुए। उन्होंने सुझाव दिया कि एक्टर उन लोगों के खिलाफ कोर्ट की अवमानना ​​की कार्रवाई की मांग कर सकता था, जो कोर्ट के 2024 के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं।

उन्होंने आगे कहा कि अगर मीडिया की चल रही रिपोर्टिंग न्याय प्रशासन में बाधा डाल रही है, तो कोर्ट MEITy को ऑनलाइन इंटरमीडियरीज़ को ऐसे कंटेंट को हटाने का निर्देश देने का आदेश भी जारी कर सकता है।

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Karnataka High Court slams media trial in Renukaswamy murder case despite gag order