Lucky Ali, IAS officer Rohini Sindhuri.  Lucky Ali (IG) IAS officer Rohini Sindhuri (FB)
वादकरण

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने संपत्ति विवाद मामले में लकी अली के खिलाफ एफआईआर पर रोक लगाई

अली आईएएस अधिकारी रोहिणी सिंधुरी और अन्य के साथ संपत्ति विवाद और कथित भूमि हड़पने के एक लंबे समय से चल रहे मामले में उलझे हुए हैं।

Bar & Bench

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी रोहिणी सिंधुरी और उनके परिजनों के साथ चल रहे संपत्ति विवाद से संबंधित अतिक्रमण, गलत तरीके से रोकने और धमकी देने के मामले में गायक और अभिनेता लकी अली के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी (एफआईआर) पर अंतरिम रोक लगा दी है।

9 दिसंबर को पारित आदेश में, न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने एफआईआर पर रोक लगा दी और पुलिस को मामले में कोई भी जांच करने से रोक दिया।

अली ने दावा किया कि सिंधुरी एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी हैं, इसलिए पुलिस द्वारा उन्हें परेशान किया जा रहा है, जिसके बाद अदालत ने यह आदेश पारित किया।

Justice M Nagaprasanna and karnataka high court

अली ने इस साल की शुरुआत में अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उन पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 126(2),3(5),324(3),329(3) के तहत गलत तरीके से रोकने, धमकाने, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और अनाधिकार प्रवेश करने का आरोप है।

सिंधुरी की सास जी बुज्जम्मा की शिकायत के बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।

इस साल जून में 64 वर्षीय अली ने कथित तौर पर जमीन हड़पने को लेकर सिंधुरी, उनके पति और उनके देवर के खिलाफ शिकायत लेकर कर्नाटक लोकायुक्त का दरवाजा खटखटाया था।

उन्होंने दावा किया था कि सिंधुरी की मदद से कुछ निजी लोग उनकी संपत्ति पर अतिक्रमण कर रहे हैं।

हाईकोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को करेगा।

[आदेश पढ़ें]

Maqsood_Ali_vs_State.pdf
Preview

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें


Karnataka High Court stays FIR against Lucky Ali in property dispute case