Kerala High Court
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वादकरण

केरल उच्च न्यायालय ने आरएसएस कार्यकर्ता संजीत की हत्या की सीबीआई जांच का आदेश देने से किया इनकार

Bar & Bench

केरल उच्च न्यायालय ने गुरुवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य ए संजीत की हत्या की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जांच का आदेश देने से इनकार कर दिया। [एस अर्शिका बनाम केरल राज्य]

न्यायमूर्ति के हरिपाल ने संजीत की पत्नी की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की गई थी।

पलक्कड़ जिले के आरएसएस कार्यकर्ता की 15 नवंबर, 2021 को उस समय हत्या कर दी गई थी, जब वह अपनी पत्नी को उसके कार्यस्थल पर ले जा रहा था।

राज्य पुलिस ने जल्द ही पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के एक पदाधिकारी सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया।

उनकी पत्नी एस अर्शिका द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि उनके पति की भीषण हत्या के अपराधी अभी भी फरार हैं।

यह तर्क दिया गया था कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) और पीएफआई के कार्यकर्ताओं की संलिप्तता के सबूत होने के बावजूद जांच रुकी हुई थी।

याचिका का विरोध करते हुए राज्य ने कहा कि लगभग सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अंतिम रिपोर्ट तैयार है। यह भी तर्क दिया गया कि यदि इस स्तर पर कोई नई एजेंसी आती है, तो पूरी प्रक्रिया को दोहराना होगा, जिससे अनुचित देरी हो सकती है।

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Kerala High Court declines to order CBI probe into RSS worker Sanjith's murder