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वादकरण

केरल हाईकोर्ट ने नाबालिग बेटे की कार से हुए जानलेवा हादसे के मामले में दर्ज MACT जज की गिरफ्तारी पर रोक लगाई

मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के न्यायाधीश के रूप में कार्यरत न्यायिक अधिकारी को एक आरोपी के तौर पर नामजद किया गया, क्योंकि दुर्घटना का कारण बनी कार के वे ही पंजीकृत मालिक हैं।

Bar & Bench

केरल उच्च न्यायालय ने गुरुवार को एक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की। न्यायाधीश के बेटे का हाल ही में एक कार दुर्घटना में हाथ था, जिसमें एक स्कूटर सवार की मौत हो गई थी।

न्यायमूर्ति कौसर एडप्पागाथ ने जज द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर यह आदेश पारित किया।

अदालत ने आदेश दिया, "अगले आदेश तक पुलिस आवेदक को गिरफ्तार नहीं करेगी। हालांकि, उसे आज दोपहर 1:00 बजे जांच अधिकारी के सामने पेश होना होगा और जरूरत पड़ने पर, बुलाए जाने पर फिर से आना होगा। आवेदक से पूछताछ सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार की जाएगी।"

Justice Kauser Edappagath

आरोपी जज की ओर से पेश हुए सीनियर वकील पी. विजया भानु ने कोर्ट को बताया कि वह कल पुलिस के सामने पेश हुए थे और उनसे 4 घंटे से ज़्यादा समय तक पूछताछ की गई।

भानु ने आगे बताया कि इसके बाद उन्हें पुलिस के सामने फिर से पेश होने के लिए एक और नोटिस जारी किया गया है।

बेंच ने सवाल किया कि कस्टोडियल पूछताछ (हिरासत में पूछताछ) की क्या ज़रूरत है, और कहा कि चूंकि आरोपी खुद एक जज हैं, इसलिए वह जांच में सहयोग करेंगे।

कोर्ट ने टिप्पणी की, "उन्हें 4 घंटे तक पूछताछ करने और अब फिर से पूछताछ करने की क्या ज़रूरत थी? उनकी गिरफ़्तारी क्यों ज़रूरी है? वह एक न्यायिक अधिकारी हैं। वह जांच में सहयोग करेंगे।"

उनकी गिरफ़्तारी क्यों ज़रूरी है? वह एक न्यायिक अधिकारी हैं। वह जांच में सहयोग करेंगे।
केरल हाई कोर्ट

हादसे के शिकार व्यक्ति के कानूनी वारिसों की ओर से पेश वकील ने इस याचिका का विरोध किया।

उन्होंने कहा कि हादसे के बारे में पता चलने के बाद आरोपी जज ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की थी।

हालांकि, कोर्ट ने कहा कि उसे पूरी तरह से कानून के अनुसार चलना होगा, और आरोपी को गिरफ़्तारी से सुरक्षा दे दी।

कोर्ट ने सरकारी वकील से यह भी कहा कि वह इस याचिका पर राज्य सरकार का जवाब या निर्देश पेश करें।

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Kerala High Court halts arrest of MACT judge booked after his minor son causes fatal car crash