वादकरण

केरल HC ने NUALS EC को निर्देश दिया कि COVID-19 के दौरान जिम, परिवहन, खेल सुविधाओ के उपयोग न करने पर 100% कटौती पर विचार करे

मामले के अजीबोगरीब तथ्यों और परिस्थितियों का हवाला देते हुए न्यायालय ने कार्यकारी परिषद को निर्देश दिया कि कुछ प्रमुख सुविधाओं में 100% शुल्क कटौती पर विचार करे

Bar & Bench

केरल उच्च न्यायालय ने आज नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ़ एडवांस लीगल स्टडीज़ (NUALS) की कार्यकारी परिषद को जिम, खेल शुल्क, चिकित्सा और फिटनेस शुल्क में 100% की कटौती पर विचार करने का निर्देश दिया, यह देखते हुए कि COVID-19 की अवधि के दौरान इन सुविधाओं का उपयोग नहीं गया है। (सारथ केपी बनाम नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ़ एडवांस लीगल स्टडीज़)

न्यायमूर्ति अमित रावल ने छात्र याचिकाकर्ताओं और विश्वविद्यालय की सुनवाई के बाद यह निर्देश जारी किया।

छात्रों ने उन सुविधाओं के लिए शुल्क की माफी की मांग करते हुए अदालत का रुख किया था, जिनका लाभ याचिकाकर्ताओं द्वारा नहीं लिया गया और जिस पर विश्वविद्यालय द्वारा महामारी के बीच भौतिक कक्षाओं की अनुपस्थिति के कारण कोई खर्च नहीं किया गया।

आज की सुनवाई में एडवोकेट संतोष संतोष मैथ्यू ने छात्रों की ओर से पैरवी की जिनहोने कहा कि विश्वविद्यालय परिसर में निर्माण की दिशा में उठाए गए निविदाओं के खर्च के साथ छात्रों पर बोझ डाला जा रहा है।

"यह एक अजीब स्थिति है", उसने इस तथ्य का संदर्भ देते हुए कहा कि केवल 3 ने सुविधा का लाभ उठाया था।

अधिवक्ता मेथ्यु ने हाल ही में कलकत्ता हाईकोर्ट डिवीजन बेंच के फैसले पर भरोसा किया जिसमे कलकत्ता हाई कोर्ट डिवीजन बेंच ने महामारी के बीच सुविधाओं का लाभ नहीं लेने के संबंध में निजी स्कूलों को फीस वसूलने पर रोक लगा दी।

न्यायाधीश ने कहा कि अध्यादेश पर जोर देने के लिए, अदालत इस प्रकृति के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, खासकर क्योंकि एनयूएएलएस अधिनियम ने कार्यकारी परिषद को इस तरह के फैसले लेने का अधिकार दिया है।

"अनुच्छेद 226 के तहत न्यायालय अपीलीय अदालत के रूप में नहीं बैठ सकता है," जज ने अवलोकन किया।

हालाँकि, विशेष रूप से अर्थव्यवस्था की स्थिति और आय के मामले में अजीबोगरीब तथ्यों और परिस्थितियों में, महामारी के बीच, न्यायालय ने कार्यकारी परिषद को निर्देश दिया कि पहले से ही स्वीकृत 25-30% के खिलाफ फीस के कुछ प्रमुखों के तहत 100% कटौती पर विचार करें।

स्थायी रूप से, अदालत ने इस तथ्य को दर्ज किया कि ट्यूशन शुल्क के संबंध मे चुनौती नहीं दी गयी।

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Kerala High Court directs NUALS EC to consider 100% reductions fees for gym, transport, sports facilities not in use during COVID-19 period