Uniform Civil Code and Kerala High Court 
वादकरण

केरल उच्च न्यायालय ने समान नागरिक संहिता के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने के कोझिकोड नगर निगम के कदम पर रोक लगायी

अदालत भारत में यूसीसी की प्रस्तावित शुरूआत के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित करने के लिए बैठक बुलाने के लिए कोझिकोड नगर निगम द्वारा जारी नोटिस को चुनौती देने वाली एक भाजपा पार्षद की याचिका पर विचार कर रही थी

Bar & Bench

केरल उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कोझिकोड नगर निगम द्वारा समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने के प्रस्ताव पर रोक लगा दी। [नव्या हरिदास बनाम केरल राज्य एवं अन्य]

न्यायमूर्ति एन नागरेश ने कहा कि केरल नगर पालिका (परिषद की बैठक की प्रक्रिया) नियम, 1995 के अनुसार, एक नगर पालिका निगम द्वारा एक प्रस्ताव तभी पारित किया जा सकता है जब यह नगर पालिका की प्रशासनिक शक्ति के भीतर आने वाले मामलों से संबंधित हो।

इस प्रकार, न्यायालय ने प्रथम दृष्टया यह माना कि कोझिकोड नगर निगम यूसीसी पर एक प्रस्ताव पारित नहीं कर सकता था।

न्यायमूर्ति नागरेश ने कहा, ''मैं प्रथम दृष्टया आश्वस्त हूं कि समान नागरिक संहिता पर निगम परिषद में प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता।''

उच्च न्यायालय भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पार्षद (याचिकाकर्ता) द्वारा भारत में यूसीसी की प्रस्तावित शुरूआत के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित करने के लिए एक बैठक बुलाने के लिए कोझिकोड नगर निगम द्वारा जारी नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार कर रहा था।

भाजपा पार्षद ने तर्क दिया कि 1995 के केरल नगर पालिका नियमों के नियम 18(4)(ए) के अनुसार, एक प्रस्ताव नगर पालिका की प्रशासनिक शक्ति के भीतर आने वाले मामलों से संबंधित होना चाहिए। उन्होंने बताया कि ऐसे प्रस्तावों में तर्क, काल्पनिक अनुमान, व्यंग्यात्मक अभिव्यक्ति या मानहानिकारक बयान नहीं हो सकते।

वहीं, उन्होंने बताया कि कोझिकोड नगर निगम के नोटिस का एक एजेंडा केंद्र सरकार के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश करने से संबंधित है, जिसमें नगरपालिका परिषद ने केंद्र सरकार से भारत के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने के अपने फैसले को वापस लेने की मांग की है।

उच्च न्यायालय, प्रथम दृष्टया, याचिकाकर्ता की दलीलों से सहमत हुआ और कोझिकोड नगर निगम द्वारा जारी नोटिस के अनुसार आगे की सभी कार्यवाही पर रोक लगाते हुए एक अंतरिम आदेश पारित किया।

आदेश में कहा गया है, "समान नागरिक संहिता और केंद्र सरकार के संबंध में एजेंडा आइटम नंबर 137 पर विचार करने के लिए 21.07.2023 को निर्धारित बैठक की अनुमति देने की सीमा तक एक्सटेंशन पी 1 के अनुसार आगे की सभी कार्यवाही पर रोक लगाने वाला एक अंतरिम आदेश होगा।"

[आदेश पढ़ें]

Navya_Haridas_v__State_of_Kerala.pdf
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Kerala High Court stays move by Kozhikode Municipal Corporation to pass resolution against Uniform Civil Code