Sriram Venkitaraman IAS officer and Kerala High Court  
वादकरण

केरल हाईकोर्ट ने लापरवाही से गाड़ी चलाने के मामले में IAS श्रीराम वेंकिटरमन के ख़िलाफ़ ट्रायल पर रोक लगा दी

कोर्ट ने उस याचिका पर यह आदेश दिया जिसमें ट्रायल चलाने के लिए स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर नियुक्त करने से राज्य के इनकार को चुनौती दी गई थी।

Bar & Bench

केरल हाई कोर्ट ने गुरुवार को IAS अधिकारी श्रीराम वेंकिटरमन के खिलाफ 2019 के तेज़ और लापरवाही से गाड़ी चलाने के मामले में चल रही आपराधिक सुनवाई की आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी [जसीला सी बनाम केरल राज्य और अन्य]।

इस मामले में आरोप है कि वेंकितारमन ने शराब के नशे में लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए पत्रकार के.एम. बशीर की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे बशीर की मौत हो गई।

बशीर की पत्नी जसीला सी. ने राज्य सरकार के उस फ़ैसले को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है, जिसमें सरकार ने पहले दिए गए आश्वासन के बावजूद मुक़दमे की सुनवाई के लिए स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर (SPP) नियुक्त नहीं करने का निर्णय लिया।

जस्टिस जी. गिरीश ने आज याचिका पर संक्षिप्त सुनवाई की और राज्य सरकार से जवाब मांगा कि उसने मुक़दमे की सुनवाई के लिए SPP नियुक्त करने से इनकार क्यों किया है।

अदालत ने फ़िलहाल मुक़दमे की कार्यवाही पर भी रोक लगा दी है।

Justice G Girish

वेंकितारमन पर अभी भारतीय दंड संहिता और मोटर वाहन अधिनियम के तहत लापरवाही से गाड़ी चलाने, लापरवाही से मौत का कारण बनने और शराब या नशीली दवाओं के प्रभाव में गाड़ी चलाने जैसे अपराधों के लिए मुकदमा चल रहा है।

इस मामले में सुनवाई इस साल 1 अगस्त को शुरू हुई, जो बशीर की मौत के सात साल बाद हुई। यह मामला शुरू में तिरुवनंतपुरम की अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायालय-I के समक्ष रखा गया था।

हालांकि, बाद में इसे अतिरिक्त सत्र न्यायालय-IV में स्थानांतरित कर दिया गया क्योंकि वेंकितारमन के वकील, वरिष्ठ वकील बी रमन पिल्लई को पहली मंजिल पर स्थित पुराने कोर्ट रूम तक पहुंचने में कठिनाई हो रही थी।

बशीर की पत्नी जसीला ने पहले इस स्थानांतरण को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी। उक्त याचिका में, उन्होंने अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक विशेष लोक अभियोजक (SPP) की नियुक्ति की भी मांग की थी।

बाद में उन्होंने मुकदमे के स्थानांतरण के खिलाफ अपनी चुनौती को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया और केवल SPP की नियुक्ति की मांग तक ही सीमित रहीं।

इसके जवाब में, राज्य ने अगस्त में अदालत को आश्वासन दिया कि वह वकील ए संतोष कुमार को SPP के रूप में नियुक्त करेगा।

इस बयान के आधार पर, न्यायमूर्ति सीएस डायस ने 18 अगस्त के एक आदेश द्वारा, SPP की नियुक्ति की अधिसूचना जारी होने तक मुकदमे की कार्यवाही को स्थगित कर दिया था। अदालत ने राज्य को अधिसूचना जारी करने के लिए एक महीने का समय भी दिया था।

हालांकि, सरकार ने बाद में SPP की नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया। यह निर्णय 17 सितंबर के सरकारी आदेश के माध्यम से सूचित किया गया, जो उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित एक महीने की अवधि समाप्त होने से एक दिन पहले था।

जसीला ने अब इस फैसले को चुनौती दी है, यह तर्क देते हुए कि सरकार ने प्रभावी रूप से उस रुख को पलट दिया है जो उसने पहले उच्च न्यायालय के समक्ष अपनाया था।

उनकी नवीनतम याचिका में कहा गया है, "ऐसा लगता है कि सरकार ने विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति के अनुरोध को अस्वीकार करके यू-टर्न ले लिया है, और इस माननीय न्यायालय के समक्ष वरिष्ठ अभियोजक के माध्यम से व्यक्त किए गए अपने ही रुख से भी पीछे हट गई है, जिसे इस माननीय न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया था।"

यह याचिका वकील एम रेविकृष्णन द्वारा दायर की गई है।

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Kerala High Court stays trial against Sriram Venkitaraman IAS in rash driving case