वादकरण

[खोरी गांव झुग्गी विध्वंस] फरीदाबाद नगर निगम ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश की पुनर्वास नीति

नगर निगम ने शीर्ष अदालत को सूचित किया कि झुग्गीवासियों द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार करने के बाद योजना को अंतिम रूप दिया गया।

Bar & Bench

फरीदाबाद नगर निगम (एफएमसी) ने हरियाणा के फरीदाबाद में खोरी गांव झुग्गियों के विध्वंस से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए एक आवास नीति उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

आवास और पुनर्वास नीति शीर्षक, "खोरी के पुनर्वास के लिए आवास योजना (लक्कड़पुर रेवेन्यू एस्टेट) नगर निगम, फरीदाबाद के स्वामित्व वाली भूमि पर झुग्गी निवासी" हरियाणा राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है।

नगर निगम ने शीर्ष अदालत को यह भी बताया कि समय-समय पर झुग्गीवासियों के सुझावों पर विचार करने के बाद योजना को अंतिम रूप दिया गया।

नीति के अनुसार पात्र निवासियों को फ्लैटों के आवंटन हेतु आवेदन पत्र नगर निगम फरीदाबाद को 15 अक्टूबर, 2021 तक जमा करना होगा।

आवेदनों की जांच 25 अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएगी, जिसके बाद 27 अक्टूबर तक आवंटियों की अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी और 15 नवंबर, 2021 तक आवंटन पत्र जारी कर दिए जाएंगे।

उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार अपने आवासों को गिराए जाने के बाद उचित पुनर्वास की मांग करने वाले अतिक्रमण क्षेत्र के लगभग 1.5 लाख निवासियों की ओर से दायर मामले में नीति प्रस्तुत की गई थी।

न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ आज फिर से मामले की सुनवाई करेगी।

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिये गए लिंक पर क्लिक करें


[Khori Gaon Jhuggi demolition] Faridabad Municipal Corporation submits rehabilitation policy before Supreme Court