Madhya Pradesh High Court, Indore Bench  
वादकरण

कुंभ मेला फेम मोनालिसा, उनके पति ने MP हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया,आरोप लगाया कि राज्य ने उनके उम्र के रिकॉर्ड से छेड़छाड़ की

याचिका में ओरिजिनल जन्म रिकॉर्ड को वापस लाने, पुलिस कार्रवाई से सुरक्षा और कथित जालसाजी की जांच की मांग की गई है।

Bar & Bench

कुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा भोसले और उनके पति मोहम्मद फरमान खान ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक कथित मनगढ़ंत क्रिमिनल केस और उन्हें गलत तरीके से नाबालिग दिखाकर उनकी शादी को अमान्य करने की मिली-जुली कोशिश के खिलाफ दखल देने की मांग की है। [मोनालिसा भोसले और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य]

मोनालिस भोसले अपने शानदार लुक के लिए तब मशहूर हुईं जब पिछले साल 2025 के कुंभ मेले में उनके मोती बेचने वाले वीडियो वायरल हुए।

उन्होंने इस साल 11 मार्च को केरल में फरमान से शादी की। इस इवेंट को मीडिया में खूब पब्लिसिटी मिली। कपल का दावा है कि वे एक मलयालम फिल्म की शूटिंग के दौरान मिले थे और शादी से पहले एक-दूसरे से प्यार हो गया था।

हालांकि, उनकी इंटर-फेथ शादी पर तब से विवाद हो गया है, कुछ लोगों का कहना है कि मोनालिसा सिर्फ 16 साल की हैं और इसलिए, शादी करने की कानूनी उम्र नहीं हुई है।

खबर है कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स (NCST) ने इस मामले में जांच शुरू की थी और इस बात पर चिंता जताई गई थी कि क्या यह शादी गैर-कानूनी थी और क्या प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट (POCSO एक्ट) के तहत चार्ज लगेंगे।

अब कपल ने अपनी पिटीशन में दावा किया है कि मोनालिसा की उम्र को लेकर हुए विवाद को उनकी शादी के बाद जानबूझकर बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया। याचिका के अनुसार, भोसले का जन्म 1 जनवरी, 2008 को हुआ था, वह जनवरी 2026 में बालिग हुईं और उसके बाद उन्होंने अपनी मर्ज़ी से फरमान से शादी की।

हालांकि, शादी के बाद, उनके परिवार ने कथित तौर पर सरकारी रिकॉर्ड में बदलाव करके उनका जन्म साल 2009 दिखाया, जिससे उन्हें नाबालिग दिखाया गया।

याचिका में कहा गया है कि इस कथित हेरफेर ने मध्य प्रदेश में दर्ज एक क्रिमिनल केस का आधार बनाया, जिसमें फरमान पर इस आधार पर आरोप लगाया गया है कि वह नाबालिग हैं। इसमें पहली घटना की रिपोर्ट (FIR) को शादी के खिलाफ एक “काउंटरब्लास्ट” और क्रिमिनल प्रोसेस का गलत इस्तेमाल बताया गया है।

याचिका में आगे कहा गया है, "याचिकाकर्ता अभी ज़बरदस्ती की कार्रवाई, गैर-कानूनी हिरासत, परेशानी और उनकी निजी आज़ादी में दखलंदाज़ी के लगातार डर में हैं।"

याचिका में मोनालिसा के असली जन्म रिकॉर्ड को वापस लाने की मांग की गई है, जिसके बारे में उनका दावा है कि उन्हें सरकारी पोर्टल पर गैर-कानूनी तरीके से रद्द या बदल दिया गया था।

पिटीशनर्स ने कोर्ट से रिक्वेस्ट की है कि 2008 की जन्मतिथि को सही माना जाए, क्योंकि यह आधार, PAN कार्ड, वोटर ID और बर्थ सर्टिफिकेट जैसे कई आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स में दिखाई देती है और शादी से पहले केरल पुलिस ने भी इसे वेरिफाई किया था।

याचिका में सरकारी कागज़ात की कथित जालसाजी और सरकारी मशीनरी के गलत इस्तेमाल की एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए निर्देश देने की भी मांग की गई है। इसमें अधिकारियों को प्रभावित करने और बदले हुए रिकॉर्ड के आधार पर क्रिमिनल कार्रवाई शुरू करने में परिवार के एक सदस्य की भूमिका की भी जांच की मांग की गई है।

दंपति ने गिरफ्तारी और दूसरे दबाव वाले कदमों से सुरक्षा की भी मांग की है, यह तर्क देते हुए कि क्रिमिनल कार्रवाई का इस्तेमाल उन्हें परेशान करने और उनकी शादीशुदा ज़िंदगी में रुकावट डालने के लिए किया जा रहा है।

उनका दावा है कि शादी के बाद केरल में रहने के बावजूद, उन्हें लगातार दबाव का सामना करना पड़ा है, जिसमें मध्य प्रदेश पुलिस का बार-बार आना और उनसे जुड़े लोगों से पूछताछ करना शामिल है, जिससे डर का माहौल बन गया है।

याचिका में कहा गया है, "लगातार मिल रही धमकियों, डराने-धमकाने और खराब हालात के कारण, पिटीशनर केरल राज्य में बार-बार अपना रहने का स्थान बदलने के लिए मजबूर हैं और शांति से रहने या अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल ज़िंदगी जीने में असमर्थ हैं।"

याचिका के अनुसार, भोसले एक बालिग महिला हैं और उन्हें अपना साथी चुनने का अधिकार है और इस तरह की पसंद को रोका नहीं जा सकता और परिवार का विरोध पुलिस कार्रवाई को सही नहीं ठहरा सकता। याचिका में दावा किया गया है कि शादी को सांप्रदायिक रंग दिया गया और इसे “लव जिहाद” का नाम दिया गया, जिससे फरमान की सबके सामने बदनामी हुई।

यह याचिका वकील सुभाष चंद्रन और अनिरुद्ध केपी के ज़रिए दायर की गई थी।

केरल हाईकोर्ट ने इससे पहले मार्च में मध्य प्रदेश मामले के सिलसिले में कपल को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा दी थी।

बाद में सुरक्षा को 20 मई तक बढ़ा दिया गया, और कोर्ट जांच की स्थिति पर मध्य प्रदेश पुलिस के जवाब का इंतज़ार कर रहा है।

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