Kunal Kamra, Bombay High Court 
वादकरण

कुणाल कामरा द्वारा IT नियम संशोधन को चुनौती: केंद्र ने बॉम्बे HC से कहा फैक्ट चेक यूनिट को 5 जुलाई तक अधिसूचित नही किया जाएगा

Bar & Bench

केंद्र सरकार ने गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट को इसकी जानकारी दी यह 5 जुलाई तक तथ्य जाँच निकाय के गठन की सूचना नहीं देगा, जिसे केंद्र सरकार की किसी भी गतिविधि के संबंध में झूठी या नकली ऑनलाइन समाचारों की पहचान करने और टैग करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के तहत अधिकार प्राप्त है।

सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 में हालिया संशोधनों को चुनौती देने वाली स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा की याचिका के जवाब में न्यायमूर्ति जीएस पटेल और न्यायमूर्ति नीला गोखले की खंडपीठ के समक्ष यह बयान दिया गया।

केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह और अधिवक्ता आदित्य ठक्कर और डीपी सिंह ने निर्देश पर बयान दिया।

उन्होंने 8 जून, 2023 को निर्देश के लिए याचिका को सूचीबद्ध करने के लिए डिवीजन बेंच से अनुरोध किया।

कामरा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डेरियस खंबाटा और आरती राघवन ने स्थगन का विरोध करते हुए आशंका जताई कि एक बार अधिसूचना आने के बाद, सामग्री पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी।

न्यायालय ने, हालांकि, इसे संशोधित नियमों के स्थगन या निलंबन की याचिका पर तुरंत सुनवाई करने का कोई कारण नहीं पाया।

याचिका अब 8 जून को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।

कामरा तर्क है कि नियम में संशोधन से दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और सोशल मीडिया बिचौलियों को फैक्ट चेकिंग यूनिट द्वारा फ़्लैग की गई सामग्री के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी।

ऐसा न करने पर, वे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79 के तहत सुरक्षित बंदरगाह संरक्षण खो देंगे।

MeitY के हलफनामे में याचिका का विरोध करते हुए कहा गया है कि झूठी और भ्रामक जानकारी चुनावी लोकतंत्र को प्रभावित कर सकती है और लोकतांत्रिक संस्थानों में नागरिकों के विश्वास को कमजोर कर सकती है।

खंडपीठ ने हालांकि अपनी प्रथम दृष्टया राय व्यक्त की कि हलफनामे के विपरीत, नियम पैरोडी और व्यंग्य जैसी सरकार की निष्पक्ष आलोचना को संरक्षण प्रदान नहीं करते हैं।

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Kunal Kamra challenge to IT Rules Amendment: Central government tells Bombay High Court Fact Check Unit won't be notified till July 5