<div class="paragraphs"><p>Ashish Mishra, Allahabad High Court</p></div>

Ashish Mishra, Allahabad High Court

 
वादकरण

लखीमपुर खीरी : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आशीष मिश्रा को दी जमानत

Bar & Bench

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बुधवार को लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत दे दी, जिसमें आठ लोग मारे गए थे।

पिछले महीने जस्टिस राजीव सिंह ने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे की ओर से दायर जमानत अर्जी पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

आदेश की प्रति का इंतजार है।

पिछले साल 3 अक्टूबर को, लखीमपुर खीरी में हिंसा के दौरान आठ लोग मारे गए थे, जब किसान अब निरस्त किए गए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की यात्रा को बाधित किया था, जिन्होंने क्षेत्र में एक कार्यक्रम में भाग लेने की योजना बनाई थी। मिश्रा के एक चार पहिया वाहन ने कथित तौर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों सहित आठ लोगों को कुचल दिया और आठ लोगों की हत्या कर दी।

गिरफ्तार होने के बाद, उत्तर प्रदेश पुलिस के विशेष जांच दल (एसआईटी) ने एक स्थानीय अदालत के समक्ष 5,000 पन्नों का आरोप पत्र दायर किया, जिसमें मिश्रा को मामले में मुख्य आरोपी के रूप में नामित किया गया था। नवंबर में, एक ट्रायल कोर्ट ने जमानत के लिए उनके आवेदन को खारिज कर दिया था, जिसके बाद मिश्रा ने उच्च न्यायालय का रुख किया था।

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Lakhimpur Kheri: Allahabad High Court grants bail to Ashish Mishra