Ashish Mishra, Lakhimpur Kheri Violence  
वादकरण

लखीमपुर खीरी: सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को दी गई जमानत वापस लेने से इनकार कर दिया

अदालत ने मिश्रा को 5 अप्रैल को रामनवमी पर लखीमपुर खीरी जाने की भी अनुमति दी।

Bar & Bench

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में गवाहों को धमकाने के आरोपों पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत देने के आदेश को वापस लेने से इनकार कर दिया। [आशीष मिश्रा उर्फ ​​मोनू बनाम यूपी राज्य]

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि पुलिस रिपोर्ट में यह आरोप साबित नहीं हुआ है कि मिश्रा के करीबी व्यक्ति ने गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश की थी।

हालांकि, न्यायालय ने गवाह को स्थानीय पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराने की छूट दी और आदेश दिया कि इस पर स्वतंत्र रूप से विचार किया जाए। न्यायालय ने महत्वपूर्ण गवाहों की शीघ्र जांच का भी आदेश दिया।

न्यायालय ने निर्देश दिया कि "मुकदमा आगे बढ़े और चूंकि अगली तारीख 16 अप्रैल को है, इसलिए चश्मदीद गवाहों और महत्वपूर्ण गवाहों की जांच को प्राथमिकता दी जाए। अगली तारीख से पहले इसकी समय-सारणी तय की जाए।"

Justice Surya Kant and Justice N Kotiswar Singh

नवंबर 2024 में कोर्ट ने मिश्रा को जमानत याचिका में लगाए गए आरोपों का जवाब देने का निर्देश दिया था। लखीमपुर के पुलिस अधीक्षक को भी मामले की जांच करने का निर्देश दिया गया था। आज पुलिस ने अपनी रिपोर्ट पेश की।

आवेदकों का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा,

"बातचीत की प्रतिलिपि से पता चलता है कि भाजपा का एक व्यक्ति गवाह को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। पुलिस का कहना है कि पहचान ज्ञात नहीं है।"

हालांकि, मिश्रा का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने आरोपों से इनकार किया। रिपोर्ट देखने के बाद कोर्ट ने कहा,

"अगर आप व्यथित हैं, तो आप आवेदन कर सकते हैं।"

मिश्रा पर 2021 में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में अब निरस्त कृषि कानूनों के विरोध में एकत्र हुए कम से कम चार किसानों की हत्या का आरोप है। वह फिलहाल जमानत पर हैं।

हिंसा में एक पत्रकार समेत कुल आठ लोग मारे गए थे।

उत्तर प्रदेश पुलिस की एक विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने बाद में निचली अदालत में मिश्रा और अन्य के खिलाफ 5,000 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया।

सर्वोच्च न्यायालय इस मामले की सुनवाई की निगरानी कर रहा है।

जनवरी 2023 में मिश्रा को शीर्ष अदालत ने अंतरिम जमानत दी थी। जुलाई 2024 में उन्हें नियमित जमानत दी गई।

जमानत की शर्तों के तहत मिश्रा को दिल्ली या लखनऊ में रहने की अनुमति है। हालांकि, उन्हें मुकदमे के लिए लखीमपुर खीरी जाने की अनुमति है।

शीर्ष अदालत के 22 जुलाई के आदेश में कहा गया है, "हालांकि, याचिकाकर्ता को 25.01.2023 के आदेश के तहत लगाए गए नियमों और शर्तों का पालन करना होगा और मुकदमे की तारीख से एक दिन पहले उस स्थान पर जाने का अधिकार होगा, जहां मुकदमा लंबित है।"

आज, पीठ ने मामले में बड़ी संख्या में गवाहों का हवाला देने पर सवाल उठाया और इस बात पर जोर दिया कि महत्वपूर्ण गवाहों के बयान जल्द से जल्द दर्ज किए जाने चाहिए।

न्यायमूर्ति कांत ने टिप्पणी की, "गवाहों की इतनी लंबी सूची क्यों होनी चाहिए? 200-300 गवाहों का एक नया चलन है। फिर 20 या उससे अधिक गवाह मूल बयान पर कायम नहीं रहेंगे। हम पहले ही मान चुके हैं कि अभियोजक वैज्ञानिक जांच करवा सकता है और सूची को छोटा कर सकता है। जैसे गवाह क्यों होने चाहिए जो एक ही बात कहेंगे।"

इस बीच, न्यायालय ने मिश्रा को 5 अप्रैल को रामनवमी पर लखीमपुर खीरी जाने की अनुमति दे दी।

अदालत ने आदेश दिया, "याचिकाकर्ता को 5 अप्रैल को लखीमपुर खीरी जाने, 6 अप्रैल को रामनवमी मनाने और उत्सव मनाने की अनुमति दी जाती है तथा किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता को उक्त उत्सव में भाग लेने की अनुमति नहीं है। वह 7 अप्रैल को शाम 5 बजे से पहले लखनऊ लौट आएंगे।"

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Lakhimpur Kheri: Supreme Court refuses to recall bail granted to Ashish Mishra