Tejashwi Yadav, CBI 
वादकरण

Land for jobs scam: तेजस्वी 25 मार्च को CBI के सामने पेश होंगे जब एजेंसी ने दिल्ली HC को इस महीने गिरफ्तारी नही करने को कहा

सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि अगर तेजस्वी यादव पूछताछ के लिए पेश होते हैं तो वह इस महीने उन्हें गिरफ्तार नहीं करेंगे.

Bar & Bench

बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि वह 25 मार्च को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के दिल्ली स्थित मुख्यालय में नौकरी के बदले जमीन मामले में पूछताछ के लिए पेश होंगे।

न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने बयान दर्ज किया और कहा कि सीबीआई इस महीने यादव को गिरफ्तार नहीं करेगी।

अदालत यादव की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें घोटाले के सिलसिले में पूछताछ के लिए पेश होने के लिए सीबीआई द्वारा जारी सम्मन को चुनौती दी गई थी।

सुनवाई के दौरान यादव की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने रेखांकित किया कि बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि सीबीआई के छापे से उनकी गर्भवती पत्नी को नुकसान हुआ है।

अदालत ने तब सुझाव दिया कि सीबीआई यादव को 5 अप्रैल को बजट सत्र समाप्त होने के बाद बुलाए।

सीबीआई के वकील डीपी सिंह ने अदालत को सूचित किया कि चार्जशीट तैयार है और यादव किसी भी शनिवार को पेश हो सकते हैं। यादव की गिरफ्तारी की आशंका को दूर करते हुए उन्होंने न्यायालय को आश्वासन दिया कि यादव को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।

सीबीआई अब तक यादव को तीन नोटिस जारी कर चुकी है। हालांकि, वह अभी पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए हैं।

नोटिस की तारीख 28 फरवरी, 4 मार्च और 11 मार्च है।

यह मामला 2004 से 2009 तक केंद्रीय रेल मंत्री रहने के दौरान लालू प्रसाद के परिवार को हस्तांतरित भूमि के बदले रेलवे में की गई कथित नियुक्तियों से संबंधित है।

सीबीआई का मामला यह है कि रेलवे में की गई नियुक्तियां भर्ती के लिए भारतीय रेलवे द्वारा स्थापित मानकों और दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं थीं।

बाद में, सीबीआई द्वारा 10 अक्टूबर, 2022 को प्रसाद की पत्नी राबड़ी देवी और उनकी बेटी सहित 16 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई थी।

अपनी याचिका में, यादव ने तर्क दिया है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 160 के उल्लंघन में उन्हें परेशान करने के इरादे से नोटिस जारी किए गए थे और कथित अपराध के समय वह नाबालिग थे।

याचिका में कहा गया है कि भले ही यादव पटना के रहने वाले हैं, लेकिन उन्हें दिल्ली में पूछताछ के लिए पेश होने के लिए कहा जा रहा है, जो सीआरपीसी की धारा 160 के प्रावधान के विपरीत है।

याचिका में मांग की गई है कि उन्हें जारी किए गए तीन नोटिसों को रद्द किया जाए। अंतरिम तौर पर, इसने नोटिस पर रोक लगाने की मांग की है।

यादव से उनके आवास पर या वीडियो-कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूछताछ करने की वैकल्पिक प्रार्थना की गई है।

बुधवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इसी मामले में तेजस्वी यादव के पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती को जमानत दे दी थी.

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Land for jobs scam: Tejashwi Yadav to appear before CBI on March 25 for questioning after agency tells Delhi High Court no arrest this month